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मुस्लिम से शादी करने पर युवती बोली- लव जिहाद के जहर से हमारा घर न तोड़ो, मर्जी से किया निकाह
Sat, 31 Aug 2019 09:38 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Sat, 31 Aug 2019 09:38 AM IST
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फाइल फोटो
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युवती ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में आकर कहा कि उसने मुस्लिम लड़के से अपनी मर्जी से शादी की है। मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश न करें। मुस्लिम युवक से शादी को लव जिहाद बताकर उसका घर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
याचिका दाखिल करते हुए युवती ने एडवोकेट गुरपिंदर सिंह ढिल्लों, मोहम्मद अरशद और सुनीता गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उसने अकील नामक युवक से 15 अगस्त 2019 को अंबाला में मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की है।
उसने परिवार के विरोध को देखते हुए 17 अगस्त को अपनी और अपने पति की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने फिरोजपुर झिरका के एसएचओ को उनकी सुरक्षा से जुड़ी रिप्रजेंटेशन पर फैसला लेने के आदेश दिए थे। आदेश जारी होने के वक्त लड़की के परिजन भी हाईकोर्ट में मौजूद थे।
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याचिका दाखिल करते हुए युवती ने एडवोकेट गुरपिंदर सिंह ढिल्लों, मोहम्मद अरशद और सुनीता गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उसने अकील नामक युवक से 15 अगस्त 2019 को अंबाला में मुस्लिम रीति रिवाज से शादी की है।
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उसने परिवार के विरोध को देखते हुए 17 अगस्त को अपनी और अपने पति की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने फिरोजपुर झिरका के एसएचओ को उनकी सुरक्षा से जुड़ी रिप्रजेंटेशन पर फैसला लेने के आदेश दिए थे। आदेश जारी होने के वक्त लड़की के परिजन भी हाईकोर्ट में मौजूद थे।
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लेकिन उन्होंने 19 अगस्त को उसके पति के खिलाफ अपहरण व अन्य मामलों में एफआईआर दर्ज करवा दी। इसके साथ ही क्षेत्र में माहौल बहुत खराब हो गया है और हिंदू संगठन महापंचायतें कर रहे हैं और सीधे तौर पर उनकी शादी को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है।
शुक्रवार को लड़की हाईकोर्ट पहुंची तो उसकी पहचान करवाई गई और उसने बताया कि वह 19 साल की है और उसने अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के से शादी की है। इस मामले में लोग राजनीति कर रहे हैं और तभी इसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। याची ने कहा कि उसे ट्राईसिटी में रखा जाए, क्योंकि हरियाणा में उसकी जान को खतरा है।
हाईकोर्ट ने उन्हें पंचकूला भेजने के आदेश दिए जिसके बाद भारी सुरक्षा के बीच उन्हें हाईकोर्ट से पंचकूला के सेफ हाऊस भेज दिया गया।
शुक्रवार को लड़की हाईकोर्ट पहुंची तो उसकी पहचान करवाई गई और उसने बताया कि वह 19 साल की है और उसने अपनी मर्जी से मुस्लिम लड़के से शादी की है। इस मामले में लोग राजनीति कर रहे हैं और तभी इसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। याची ने कहा कि उसे ट्राईसिटी में रखा जाए, क्योंकि हरियाणा में उसकी जान को खतरा है।
हाईकोर्ट ने उन्हें पंचकूला भेजने के आदेश दिए जिसके बाद भारी सुरक्षा के बीच उन्हें हाईकोर्ट से पंचकूला के सेफ हाऊस भेज दिया गया।