फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   highcourt refuse to release neha thakur acid attack victim

नेहा ठाकुर एसिड अटैक केस, रिहा नहीं होगा दोषी

Sat, 20 Feb 2016 09:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 20 Feb 2016 09:45 PM IST
विज्ञापन
highcourt refuse to release neha thakur acid attack victim

चंडीगढ़ में पांच साल पहले औद्योगिक क्षेत्र-एक में हुई एसिड अटैक  की घटनामें सजा काट रहे एक दोषी को रिहा करने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता की एकल बेंच ने कहा है कि जेल में लंबे समय से रहने की दलील हरेक मामले में स्वीकार्य नहीं की जा सकती।

विज्ञापन


एसिड अटैक में जिला अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए शाम सिंह नामक युवक ने हाईकोर्ट में रिहाई की मांग को लेकर अर्जी दायर की थी। जिला अदालत की सजा के खिलाफ उसकी अपील पहले से विचाराधीन है। मामले में अर्जी दाखिल कर उसने कहा था कि वह लंबे समय से जेल में है। उसका नाम भी एफआईआर में नहीं था।
विज्ञापन


दोषी के तौर पर उसकी शिनाख्त भी नहीं हो पाई थी, लिहाजा उसे रिहा किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि जेल में लंबे समय से रहने की दलील मामले के हालात पर निर्भर करती है। एसिड अटैक का मामला गंभीर है, लिहाजा रिहाई से इनकार करते हुए बेंच ने कहा कि उसकी रिहाई का फैसला अपील के फैसले के साथ ही होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले के अनुसार नेहा ठाकुर अपनी सहेली निर्मल कौर के साथ 27 नवंबर 2011 की रात करीब नौ बजे फैक्ट्री से छुट्टी के बाद घर जा रही थी। बाइक से उसका पीछा कर रहे दो युवकों ने नेहा और निर्मल के पास आकर गति धीमी की। साथ ही बाइक के पीछे बैठे युवक ने दोनों पर तेजाब फेंका।

घटना पर नेहा बुरी तरह झुलस गईं। निर्मल के दोनों हाथों और शरीर के ऊपरी हिस्से में गंभीर जख्म आए थे। नेहा को सेक्टर-32 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामले में जिला अदालत ने शाम सिंह और एक अन्य युवक को सजा सुनाई थी। इस सजा को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।


इसी मामले में अर्जी दाखिल करके शाम सिंह ने उपरोक्त दलील देते हुए रिहाई की मांग की। उधर यूटी के वकील ने कहा था कि तफ्तीश और शिनाख्त के बाद ही शाम सिंह को सजा सुनाई गई थी। यूटी की दलील पर भरोसा जताते हुए हाईकोर्ट ने शाम सिंह की रिहाई की मांग नामंजूर कर दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed