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पार्किंग व्यवस्था पर हाईकोर्ट के निर्देश
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 26 Apr 2014 02:15 PM IST
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शहर के सेक्टरों में सड़कों और पार्कों में वाहन खड़े किए जाने के मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सभी सेक्टरों में वाहन खड़े करने के लिए अलग से स्थान तय किया जाए। हाईकोर्ट ने साफ किया कि सेक्टरों में वाहन सड़कों के किनारे और पार्कों में नहीं खड़े होने चाहिए।
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जीरकपुर बस स्टैंड पर ट्रैफिक अव्यवस्था पर उठाए सवाल
जीरकपुर बस स्टैंड और पूरे इलाके में ट्रैफिक अव्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की योजना बनाने के निर्देश दिए बल्कि एनएचएआई को जीरकपुर फ्लाईओवर को पटियाला और पंचकूला की ओर विस्तार करने की सलाह भी दी है।
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शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट वे जीरकपुर बस स्टैंड और वहां ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए एनएचएआई, एसएसपी मोहाली, जीरकपुर नगर परिषद और पंजाब इन्फ्रांस्ट्रकचर डेवलपमेंट बोर्ड (पीआईडीबी) को आदेश दिया कि वे इस समस्या का समाधान करने के लिए योजना बनाएं।
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इस दौरान बेंच ने एनएचएआई को आदेश दिया है कि जीरकपुर फ्लाईओवर का विस्तार करने की सलाह दी। ताकि पंचकूला और पटियाला की ओर जाने वाले वाहनों को जीरकपुर में जाम का सामना न करना पड़े। बेंच ने साफ कहा कि जीरकपुर में पंचकूला और पटियाला की तरफ जाने वालों वाहनों के कारण जाम नहीं लगना चाहिए।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि जीरकपुर में एनएचएआई ने कई जगह बस स्टाप बनाए हैं। पुलिस यह सुनिश्चित करे कि बसें सिर्फ इन्हीं बस स्टापेज पर रुकें और सवारियां चढ़ाएं-उतारें। जो बसें किन्हीं और स्थानों पर रोकी जा रही हैं, पुलिस उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
जीरकपुर बस स्टैंड का डिजाइन गलत: हाईकोर्ट
शुक्रवार को जीरकपुर में ट्रैफिक अव्यवस्था के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि जीरकपुर बस स्टैंड के बेसिक डिजाइन में ही कई खामियां हैं। इसे बनाए जाने से पहले एनएचएआई से सलाह तक नहीं ली गई।
बस स्टैंड के एग्जिट प्वाइंट को सही तरीके से नहीं बनाया गया है। इसी की वजह से यहां ट्रैफिक व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो सका है।