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30 नवंबर तक वाहन में जरूर लगा ले ये खास चीज, वरना पछताना पड़ेगा, ऐसे करें आवेदन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 16 Nov 2018 04:45 PM IST
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वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है। सड़क में गाड़ी ले जानें से पहले इस खबर को जरूर पढ़ लें, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (आरएलए) एक बार फिर नए और पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया को शुरू करने जा रहा है। आरएलए ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि आगामी 30 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने वाले वाहनों का चालान किया जाएगा।
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इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरएलए के मुताबिक अथॉरिटी की ओर से सीएच 01-बीजे नंबर की सीरीज के रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस सीरीज के नंबर वाले वाहन चालकों के पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने का यह अंतिम मौका है।
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इस सीरीज के वाहन मालिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए 30 नवंबर 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। इस तरह वर्तमान में चल रही सीएच 01-बीयू सीरीज के तहत रजिस्टर होने वाले नए वाहनों की सीरीज को भी इसी सीरीज के साथ लिया जाएगा, जिसके तहत अब सीएच 01-बीजे और सीएच 01-बीयू सीरीज के नंबर वाले वाहन मालिक अपने क्षेत्र में आने वाले दफ्तर में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आवेदन कर सकते है।
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यहां से लगवा सकते है नंबर प्लेट
अथॉरिटी की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए शहर में तीन स्थानों का चयन किया गया है। इनमें सेक्टर-17 आरएलए ऑफिस, सेक्टर-42 एसडीएम और इंडस्ट्रियल एरिया फेस-1 स्थित एसडीएम ईस्ट ऑफिस में शामिल है।
ऐसे करे आवेदन..
आरएलए अधिकारियों के मुताबिक आवेदन करने के लिए वाहन मालिक को अपने वाहन का चेसिस, इंजन नंबर, मैक, मॉडल का जिक्र करना है। इसके अलावा आवेदन के साथ अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस की कॉपी भी संलग्न करनी हैं।