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ड्रग्स तस्करी में संलिप्त नेताओं से जुड़ी रिपोर्ट पर हाईकोर्ट सख्त

Sat, 19 Mar 2016 01:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 19 Mar 2016 01:01 AM IST
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high court strict on drug trafficking issue, Instructions to punjab government
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

पंजाब में ड्रग्स तस्करी के धंधे में लिप्त नेताओं का जिक्र करते हुए पूर्व एडीजीपी इंटेलिजेंस शशिकांत की ओर से तैयार की गई  रिपोर्ट के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को सही स्टैंड स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी। इसके बारे में आरटीआई के तहत सूचना मांगने के बावजूद जानकारी न देने पर ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

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संदीप कुमार गुप्ता ने एडवोकेट सरदविंदर गोयल के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि गृह एवं न्याय विभाग से यह रिपोर्ट आरटीआई के तहत मांगी गई थी, लेकिन पहले इंटेलिजेंस विंग ने कहा कि गोपनीय जानकारी नहीं दी जा सकती। यह भी कहा कि इंटेलिजेंस विंग जानकारी देने को उत्तरदायी नहीं है। दूसरी ओर इस संबंध में स्टेट इंफार्मेशन कमीशन ने भी यह कहते हुए जानकारी देने से मना कर दिया कि गोपनीय जानकारी नहीं दी जा सकती। आखिरकार इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कहा गया था कि आरटीआई एक्ट के तहत कोई भी जानकारी नहीं छिपाई जा सकती।
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याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया है कि उस वक्त बेंच ने कमीशन को मामले में दोबारा विचार करने को कहा था। इस पर कमीशन ने सुनवाई की और इस बार गृह तथा न्याय विभाग ने कमीशन के समक्ष कहा कि रिपोर्ट ऑन रिकार्ड नहीं है, इसलिए जानकारी नहीं दी जा सकती।
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याचिका में कहा गया है कि यदि विभाग के पास यह रिपोर्ट ऑन रिकार्ड नहीं है तो आरटीआई एक्ट के तहत ऐसे विभाग से जानकारी दिलवाई जानी चाहिए, जिसे शशिकांत ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब हाईकोर्ट ने इस मसले पर सरकार को अपना स्टैंड स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए पूछा है कि मामले में उसका क्या रुख है।

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