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Chandigarh News: पंजाब विश्वविद्यालय के सिंडीकेट चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, 29 दिसंबर को होना था मतदान
Tue, 19 Dec 2023 07:30 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 19 Dec 2023 07:30 PM IST
सार
पीयू ने सिंडीकेट चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है और इसके अनुसार 29 दिसंबर को चुनाव तय किया गया है। याची ने कहा कि अभी उनकी याचिका विचाराधीन है और अगर इस चुनाव की अनुमति दी गई तो याची के हितों पर प्रभाव पड़ेगा।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडीकेट के 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले चुनाव पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 जनवरी तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह आदेश पीयू के छह चयनित सीनेटरों की याचिका पर जारी किए हैं जिनकी जीत की अधिसूचना जारी नहीं हुई थी।
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याचिका दाखिल करते हुए सीनेटरों ने कहा था कि सीनेट चुनाव में जीत के बावजूद उनकी जीत की अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कुछ सदस्यों की ओर से की गई शिकायत के चलते उनकी जीत की अधिसूचना जारी नहीं की जा रही है जो गलत है। यह याचिका अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अब इन सदस्यों ने कोर्ट को बताया कि सिंडीकेट के चुनाव हर वर्ष होते हैं और इनमें फैकल्टी के डीन को भी चुना जाता है।
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पीयू ने सिंडीकेट चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया है और इसके अनुसार 29 दिसंबर को चुनाव तय किया गया है। याची ने कहा कि अभी उनकी याचिका विचाराधीन है और अगर इस चुनाव की अनुमति दी गई तो याची के हितों पर प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को पक्ष रखने के लिए बार-बार मौका दिया लेकिन इस बार जब फिर से मौका मांगा गया तो हाईकोर्ट ने सिंडीकेट चुनाव पर 17 जनवरी तक रोक लगा दी।
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