फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court says, If officers order take lightly, then they will send jail

हाईकोर्ट की अफसरों को कड़ी फटकार, जज बोले- आदेश को हलके में लेंगे तो भेज देंगे जेल

Fri, 07 Dec 2018 09:08 AM IST
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 07 Dec 2018 09:08 AM IST
विज्ञापन
High Court says, If officers order take lightly, then they will send jail
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

तीन माह पहले आदेश के बावजूद जवाब दाखिल न करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आदेश को हल्का लेने वाले अधिकारी को जेल भेजने में हमें देरी नहीं लगेगी। कोर्ट ने एचएसएससी सचिव पर 10 हजार का जुर्माना लगाते हुए हर हालत में अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए विनोद कुमार ने बताया था कि हरियाणा स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने ड्राइवर पद पर भर्ती निकाली थी। याची बीसी बी वर्ग से संबंध रखता है और उसने भर्ती के लिए आवेदन किया था। याची ने बताया कि वह लिखित परीक्षा पास कर चुका था और ड्राइविंग टेस्ट भी क्लीयर था। बावजूद इसके उसे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। 
विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने बताया कि याची आऊट स्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की श्रेणी में आता है। फिर भी उसके साथ अन्याय किया गया। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने इस बारे में आयोग के सचिव से जवाब मांगा था। गुरुवार को केस की सुनवाई आरंभ हुई तो हरियाणा सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। इस पर कोर्ट को बताया गया कि सचिव को इस बारे में सूचित कर दिया गया था कि कोर्ट में जवाब देना है बावजूद इसके जवाब नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाना जरूरी है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने सचिव पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया। साथ ही कहा कि अधिकारी कोर्ट के आदेश को हल्के में न लें वरना जेल कैसे भेजा जाता है यह हमें अच्छी तरह से आता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed