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सपना चौधरी को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर की

Fri, 25 Aug 2017 01:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 25 Aug 2017 01:28 AM IST
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High Court sanctioned anticipatory bail petition
सपना चौधरी - फोटो : SELF
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की रागनी गायिका सपना चौधरी की अग्रिम जमानत  की याचिका स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता ने सपना के वकील का पक्ष सुनने के बाद यह फैसला दिया।
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हरियाणवी रागनी गायिका सपना चौधरी ने कुछ माह पूर्व गुरुग्राम सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम  में रागनी प्रस्तुत की थी। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससी एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ता ने सेक्टर-29 पुलिस थाना में सपना व अन्य लोगों के खिलाफ उक्त एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया था।
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इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना चौधरी ने 2 सितंबर को गुरुग्राम जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।  जिला अदालत ने सपना की याचिका को खारिज कर दिया था।  सपना ने याचिका में कहा कि यह रागनी विभिन्न लोक गायक पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। 
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