फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court said If the wife is ready to live in agony to make her husband's life hell, then the husband is entitled to divorce.

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट : अगर पति का जीवन नर्क बनाने के लिए पत्नी पीड़ा में रहने को तैयार है तो पति तलाक का हकदार

Mon, 21 Feb 2022 03:27 AM IST
दुष्यंत शर्मा विवेक शर्मा, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, चंडीगढ़ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 21 Feb 2022 03:27 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने तलाक न देने के पठानकोट की फैमिली कोर्ट के आदेश को किया खारिज। कहा, वैवाहिक संबंध न बनाना, झूठी एफआईआर दर्ज करवाना पति के प्रति क्रूरता।

विज्ञापन
High Court said If the wife is ready to live in agony to make her husband's life hell, then the husband is entitled to divorce.
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : पिक्साबे

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पति का जीवन नर्क बनाने के लिए पत्नी पीड़ा में रहने को तैयार है तो पति तलाक का हकदार है। हाईकोर्ट ने यह आदेश गुरदासपुर निवासी पति द्वारा तलाक की मांग से जुड़ी याचिका मंजूर करते हुए दिया है।

विज्ञापन


याचिका में पति ने बताया कि उसका विवाह 2015 में हुआ था। विवाह के 15 दिन बाद ही उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। इसके तीन माह बाद पत्नी ने जम्मू-कश्मीर में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस याची व उसके परिवार वालों पर डाल दिया। इतना ही नहीं बल्कि जिन 15 दिन वह घर पर रुकी उसने याची से संबंध भी नहीं बनाए। पहली रात में उसने याची से कहा कि वह उससे नहीं किसी और से विवाह करना चाहती थी। याची ने तलाक के लिए पठानकोट की फैमिली कोर्ट में केस दाखिल किया जिसे खारिज कर दिया गया। जिसके चलते अब याची को हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। 
विज्ञापन


पत्नी ने याचिका के जवाब में कहा कि पति के परिवार ने 20 लाख और जेवर दहेज के रूप में लाने को दबाव बनाया था। इन चीजों के आने तक पति ने रिश्ता भी नहीं बनाया। हाईकोर्ट ने पत्नी की सारी दलीलें खारिज करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट के सामने उसने माना था कि शादी बिना दहेज के हुई है। ऐसे में पत्नी की दलील सही नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि घटनाओं के क्रम और तथ्यों के विवरण से यह स्पष्ट है कि एफआईआर की आड़ में पत्नी मानसिक क्रूरता का प्रयास कर रही है जो पति को तलाक का अधिकार देता है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed