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Chandigarh News: हाईकोर्ट की चंडीगढ़ पुलिस को फटकार, पूछा- मंत्री संदीप सिंह मामले की जांच क्यों रेंग रही?

Fri, 21 Jul 2023 09:29 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Fri, 21 Jul 2023 09:29 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को बुलाया और जांच में देरी की वजह पूछी। उन्होंने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि जांच सही दिशा में जा रही है और जल्द ही इस मामले में जांच पूरी कर ली जाएगी।

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High court reprimanded Chandigarh police in Minister Sandeep Singh case
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हरियाणा में महिला कोच से छेड़छाड़ मामले में चंडीगढ़ में मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में जांच आगे न बढ़ने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और पूछा है कि जांच बढ़ने के स्थान पर रेंग क्यों रही है? कोर्ट के कड़े रुख के बाद अब जांच में तेजी का विश्वास दिलाया गया। इस पर हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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माननीयों पर लंबित आपराधिक मामलों को लेकर हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान मामले में सुनवाई के दौरान जांच कर रहे एसआईटी के मुखिया राज कुमार कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट को मामले में सहयोग दे रहे कोर्ट मित्र ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के सात माह बीत जाने के बावजूद जांच पूरी नहीं हुई है। इस प्रकार के गंभीर मामले में जांच में हो रही देरी चिंताजनक है। 
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हाईकोर्ट ने इस पर जांच अधिकारी को बुलाया और जांच में देरी की वजह पूछी। उन्होंने कोर्ट को विश्वास दिलाया कि जांच सही दिशा में जा रही है और जल्द ही इस मामले में जांच पूरी कर ली जाएगी। जांच अधिकारी व एसआईटी मुखिया राज कुमार सिंह के विश्वास दिलाने के बाद हाईकोर्ट ने अब इस मामले में अगली सुनवाई पर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।

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यह है मामला

हरियाणा की महिला कोच के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने एसआईटी गठित कर जांच आरंभ की थी। एसआईटी गठित होने व चंडीगढ़ पुलिस के जांच करने के बावजूद प्रभावशाली व्यक्ति का नाम केस से जुड़े होने की दलील देते हुए लगातचार जांच के लटकने के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं। मामला माननीय से जुड़ा है, ऐसे में हाईकोर्ट में लंबित एक जनहित याचिका का भी हिस्सा है। इस जनहित याचिका में हाईकोर्ट हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ में माननीयों पर लंबित आपराधिक मामलों की निगरानी कर रहा है ताकि इनका जल्द व बिना किसी प्रभाव के निपटारा हो सके।

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