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Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court refuses to ban Punjab Panchayat elections

Panchayat Election: पंजाब पंचायत चुनाव पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, इन पंचायतों पर रहेगी रोक

Wed, 09 Oct 2024 08:06 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: अंकेश ठाकुर Updated Wed, 09 Oct 2024 08:06 PM IST
सार

पंजाब में 15 अक्तूबर को पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सुनवाई करते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 

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High Court refuses to ban Punjab Panchayat elections
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब पंचायत चुनाव पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार शाम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। 15 अक्तूबर को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा। 

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हाई कोर्ट ने चुनाव कार्यक्रम को रद्द करने से इनकार करते हुए केवल उन पंचायत की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई है, जिनको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ऐसी 250 से ज्यादा पंचायचों की याचिकाएं अदालत में दायर की गई हैं। इन मामलों में चुनावी प्रक्रिया पर 14 अक्टूबर तक रोक रहेगी और 14 अक्टूबर को हाई कोर्ट सुनवाई करके इनमें चुनाव को लेकर निर्णय लेगा।
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इससे पहले इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा था। इस पर सरकार ने अपनी तरफ जवाब दाखिल किया। पहले सुनवाई के दौरान पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि, पंजाब के चुनाव अधिकारी राजकुमार चौधरी को किस आधार पर नियुक्ति किया गया। 
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हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या पंजाब सरकार पंचायत चुनावों की नोटिफिकेशन वापस लेगी। क्या सरकार पंचायत चुनाव और सहित ढंग से करवा सकती है। या फिर हाईकोर्ट इसे लेकर कोई आदेश जारी करे। पंजाब सरकार एक घंटे के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए थे।  


15 अक्टूबर को पंजाब में छुट्टी की घोषणा
पंजाब सरकार ने पंचायत चुनाव के चलते 15 अक्तूबर को राज्य भर में छुट्टी की घोषणा कर दी है। यह छुट्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-1881 के तहत घोषित की गई है। पंजाब सरकार के अनुसार चंडीगढ़ स्थित पंजाब राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में भी यह छुट्टी लागू होगी।

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