फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High court rebukes haryana government

महिला सफाई कर्मियों को बनाया रात का चौकीदार, हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट की फटकार

Sat, 16 Mar 2019 11:30 AM IST
ajay kumar विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Sat, 16 Mar 2019 11:30 AM IST
विज्ञापन
High court rebukes haryana government
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

हरियाणा में पार्ट टाइम महिला स्वीपरों को पक्का करते हुए उन्हें स्वीपर कम चौकीदार की जिम्मेदारी सौंपते हुए स्कूलों में रात की ड्यूटी लगाना सरकार को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने महिला स्वीपरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही महिला स्वीपरों की रात की ड्यूटी तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए सीता देवी व अन्य ने एडवोकेट जसविंदर सैनी के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि वे पिछले दो दशक से हरियाणा के स्कूलों में पार्ट टाइम स्वीपर के तौर पर सेवाएं दे रही थीं। इस बीच हरियाणा सरकार की रेगुलराइजेशन पॉलिसी आई, जिसमें कुछ को पक्का कर दिया गया जबकि याचिकाकर्ताओं को नहीं किया गया। इसके चलते उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। 
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी और अधिकारियों को भी तलब किया था। इसके बाद उन्होंने याचिकाकर्ताओं को पक्का करने का फैसला लिया लेकिन उन्हें पक्का करते हुए स्वीपर के स्थान पर स्वीपर कम चौकीदार की जिम्मेदारी सौंप दी। याची ने कहा कि महिला होने के नाते उन्हें रात में स्कूल की चौकीदारी की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके साथ ही ऐसा करना हरियाणा सरकार की पॉलिसी के भी खिलाफ है। हरियाणा सरकार की पॉलिसी साफ है कि किसी भी महिला की रात को चौकीदारी की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। इसके साथ ही इस आदेश के चलते याचिकाकर्ताओं का पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है और अकेले रात में स्कूल की ड्यूटी उनकी सुरक्षा के लिए लिहाज से भी सही नहीं है। जस्टिस रितु बाहरी ने याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई और याचिकाकर्ताओं की नाइट चौकीदार की ड्यूटी तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed