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Mohali: करवाचौथ पर सोसायटी की बिजली काटी, हाईकोर्ट ने पीएसपीसीएल को 24 घंटे में सुचारु करने का दिया आदेश
Tue, 07 Nov 2023 07:17 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 07 Nov 2023 07:17 PM IST
सार
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने विभाग को कहा कि याचिकाकर्ता के बिल जमा करवाने के 24 घंटे के भीतर ही बिजली का कनेक्शन सुचारु करना होगा। करवाचौथ के दिन जीरकपुर स्थित चंडीगढ़ एनक्लेव की बिजली पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) ने काट दी थी। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
करवाचौथ के दिन पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) की ओर से जीरकपुर स्थित चंडीगढ़ एनक्लेव की बिजली काटने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद अब बिजली विभाग बैकफुट पर आ गया है। हाईकोर्ट ने विभाग को 24 घंटे के भीतर बिजली सुचारु करने का आदेश दिया है।
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याचिका दाखिल करते हुए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने एडवोकेट अर्जुन शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि उनकी सोसायटी 2014 में बन कर तैयार हो गई थी। इसके बाद बिल्डर ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया और याचिकाकर्ताओं को सोसायटी का प्रबंधन अपने हाथ में लेना पड़ा।
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याची लगातार बिजली के बिल आदि का भुगतान कर रहे थे और इसी बीच बिल्डर ने पीएसपीसीएल को आवेदन देकर उसका बिजली कनेक्शन के लिए दिया गया डिपॉजिट वापस करने की मांग कर दी। बिल्डर का कहना था कि सोसायटी ने प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया है और ऐसे में वे अपना मीटर खुद लगवाएं।
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याची ने हाईकोर्ट को बताया कि बिल्डर के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना वह चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। बिल्डर के आवेदन पर बिजली विभाग के कर्मी आए और करवाचौथ के दिन सोसायटी में अंधेरा कर गए।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान पीएसपीसीएल ने बैकफुट पर आते हुए कहा कि बिल बकाया होने के चलते बिजली काटी गई थी। इस पर याची ने कहा कि वे तुरंत बिल जमा करवाने को तैयार हैं। विभाग की ओर से कहा गया कि इसके लिए बिल्डर को आवेदन देना होगा। हाईकोर्ट ने इस पर विभाग को कहा कि याचिकाकर्ता के बिल जमा करवाने के 24 घंटे के भीतर ही उन्हें बिजली का कनेक्शन सुचारु करना होगा।