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हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया आदेश, ऐतिहासिक स्मारकों से 11 फरवरी तक हटाए पुलिस थाने
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 06 Dec 2018 09:17 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : File Photo
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बल्लभगढ़, सफीदों और सिरसा के रानियां में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों पर चल रहे 3 पुलिस थानों को वहां से हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार इन्हें हटाना सुनिश्चित करे ताकि इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित किया जा सके। हाईकोर्ट ने इस काम के लिए हरियाणा सरकार को 11 फरवरी तक की मोहलत दी है।
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हरियाणा के पीडब्ल्यूडी विभाग के पूर्व एसडीओ यशपाल गुलिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए प्रदेश में मौजूद ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित स्मारक घोषित करने की अपील की थी। याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि हरियाणा की संस्कृति और देश की अमूल्य संपदा को बचाने के लिए हरियाणा सरकार व आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उचित निर्देश दिए जाएं।
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साथ ही इनको सही स्थिति में बनाए रखने के लिए तथा मेंटेनेंस के लिए इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित किया जाए। सुनवाई के दौरान हरियाणा के आर्किलॉजी व म्यूजियम विभाग के डीजी के हलफनामे की ओर कोर्ट का ध्यान खींचने हुए याची के वकील ने बताया कि सफीदों, बल्लभगढ़ व सिरसा के निकट रानिया का किला पुलिस विभाग के कब्जे में है।
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अगर इन्हें संरक्षित स्मारक घोषित करना है तो पहले इन थानों को यहां से हटाना होगा। कोर्ट ने कहा अन्य मुद्दों पर सुनवाई से पहले यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि इन स्थानों पर मौजूद पुलिस थानों को यहां से हटाया जाए, ताकि इन्हें संरक्षित धरोहर घोषित किया जा सके।