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Haryana News: ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर भर्ती से हाईकोर्ट ने हटाई रोक, हरियाणा सरकार को बड़ी राहत

Mon, 05 Feb 2024 08:33 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 05 Feb 2024 08:33 PM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में ग्रुप सी के 20 हजार पदों पर भर्ती पर लगी रोक को हटा लिया है। हाईकोर्ट ने दो श्रेणियों को छोड़कर बाकी का परिणाम जारी करने और भर्ती को आगे बढ़ाने की छूट दी है। हरियाणा के एजी के विश्वास दिलाने के बाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया है।

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High Court lifts stay on recruitment to 20 thousand Group C posts in Haryana
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व कर्मचारी चयन आयोग को को बड़ी राहत देते हुए ग्रुप सी के 20 हजार पदों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। हाईकोर्ट में हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने विश्वास दिलाया कि याचिकाकर्ताओं के लिए भर्ती के दौरान पद रिक्त रखे जाएंगे। इस जानकारी पर हाईकोर्ट ने एक फरवरी को लगाई गई रोक हटाते हुए विभिन्न पदों के लिए परिणाम जारी करने और भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है।

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याचिका दाखिल करते हुए प्रशांत ढुल व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार ग्रुप सी के 32 हजार पदों पर भर्ती कर रही है। इस भर्ती के दौरान याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया लेकिन उनका आवेदन दर्ज नहीं हुआ। इसके चलते वे योग्य होते हुए भी विभिन्न पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए। 

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हाईकोर्ट ने एक फरवरी को मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सोमवार को जब मामले की सुनवाई आरंभ हुई तो हरियाणा के एडवोकेट जनरल पेश हुए और उन्होंने कहा कि सरकार जल्द इस भर्ती को पूरा करना चाहती है ताकि प्रदेश में मौजूद रिक्त पदों को भरा जा सके। ग्रुप सी की दो श्रेणियों के लगभग 12 हजार पदों की भर्ती आगे बढ़ाने पर खंडपीठ की रोक है। बाकी के करीब 20 हजार पदों की भर्ती इस याचिका पर हाईकोर्ट के एक फरवरी को जारी अंतरिम आदेश के चलते रुक गई है।  

एजी ने कहा कि इस मामले में 19 याचिकाकर्ता हैं और आयोग इनके लिए विभिन्न श्रेणियों में पद रिक्त रखने को तैयार है। अगर याचिका का परिणाम उनके हक में आएगा तो आदेश के अनुसार उन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। इन 19 याचिकाकर्ताओं के कारण 20 हजार पदों की भर्ती नहीं रुकनी चाहिए। हाईकोर्ट ने हरियाणा के एजी के विश्वास दिलाने के बाद अब एक फरवरी के आदेश को संशोधित करते हुए सरकार व आयोग को भर्ती आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने दो श्रेणियों को छोड़कर बाकी का परिणाम जारी करने और भर्ती को आगे बढ़ाने की छूट दी है।

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