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गायक जवंदा की माैत: केंद्र, हरियाणा-पंजाब और मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Mon, 27 Oct 2025 08:29 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 27 Oct 2025 08:29 PM IST
सार
पिंजौर पुलिस की ओर से दर्ज डीडीआर में यह खुलासा हुआ है कि शौरी अस्पताल ने घायल जवंदा को समय पर प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) देने से इनकार कर दिया था। याची ने कहा कि यदि समय पर प्राथमिक उपचार किया गया होता तो शायद जवंदा को बचाया जा सकता था।
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाबी गायक राजवीर सिंह जवंदा की सड़क हादसे में मौत के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र, हरियाणा, पंजाब, यूटी प्रशासन और मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया है।
इस घटना को लेकर लॉयर्स फाॅर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टरों की ऐसी असंवेदनशीलता और लापरवाही पर चिंता जताई है। संगठन ने इस मुद्दे पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार और प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि किसी भी आपात स्थिति में किसी भी अस्पताल की ओर से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने से इन्कार न किया जाए।
कोर्ट को बताया गया कि पिंजौर पुलिस की ओर से दर्ज डीडीआर में यह खुलासा हुआ है कि शौरी अस्पताल ने घायल जवंदा को समय पर प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) देने से इनकार कर दिया था।
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याची ने कहा कि यदि समय पर प्राथमिक उपचार किया गया होता तो शायद जवंदा को बचाया जा सकता था। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए उचित निर्देश जारी करने की याचिका में अपील की गई है। याची ने कहा कि निजी अस्पतालों के लिए विशेष रूप से निर्देश जारी करने की जरूरत है जो केंद्र सरकार की ओर से किया जा सकता है। साथ ही इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी जाए ताकि फिर कोई इलाज के अभाव में जान न गंवाने पाए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस पर आधारित खंडपीठ ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
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इस घटना को लेकर लॉयर्स फाॅर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के अस्पतालों में डॉक्टरों की ऐसी असंवेदनशीलता और लापरवाही पर चिंता जताई है। संगठन ने इस मुद्दे पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मांग की गई है कि राज्य सरकार और प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि किसी भी आपात स्थिति में किसी भी अस्पताल की ओर से घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देने से इन्कार न किया जाए।
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कोर्ट को बताया गया कि पिंजौर पुलिस की ओर से दर्ज डीडीआर में यह खुलासा हुआ है कि शौरी अस्पताल ने घायल जवंदा को समय पर प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) देने से इनकार कर दिया था।
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याची ने कहा कि यदि समय पर प्राथमिक उपचार किया गया होता तो शायद जवंदा को बचाया जा सकता था। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए उचित निर्देश जारी करने की याचिका में अपील की गई है। याची ने कहा कि निजी अस्पतालों के लिए विशेष रूप से निर्देश जारी करने की जरूरत है जो केंद्र सरकार की ओर से किया जा सकता है। साथ ही इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी जाए ताकि फिर कोई इलाज के अभाव में जान न गंवाने पाए। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस पर आधारित खंडपीठ ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।