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बिना अनुमति आईएएस का तबादला: पंजाब के पूर्व और वर्तमान मुख्य सचिव को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

Sat, 01 Mar 2025 08:59 AM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sat, 01 Mar 2025 08:59 AM IST
सार

आईएएस अमित कुमार, 2008 बैच के अधिकारी हैं और हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब में पंचायत जमीन घोटाले की जांच के लिए आयुक्त-सह-अपील प्राधिकारी नियुक्त किए गए थे। खासतौर पर यह जांच मोहाली जिले की पंचायत जमीन से जुड़ी थी, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर भेजकर चंडीगढ़ नगर निगम का आयुक्त बना दिया गया।

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High Court issued contempt notice to former and present Chief Secretary of Punjab in IAS transfer
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब कैडर के आईएएस अमित कुमार का तबादला बिना अनुमति के न करने के आदेश के बावजूद उनका तबादला करने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व और वर्तमान मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि बिना अनुमति के उनका तबादला नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चंडीगढ़ भेज दिया गया।

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2008 बैच के अधिकारी हैं अमित कुमार

आईएएस अमित कुमार, 2008 बैच के अधिकारी हैं और हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब में पंचायत जमीन घोटाले की जांच के लिए आयुक्त-सह-अपील प्राधिकारी नियुक्त किए गए थे। खासतौर पर यह जांच मोहाली जिले की पंचायत जमीन से जुड़ी थी, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर भेजकर चंडीगढ़ नगर निगम का आयुक्त बना दिया गया। जब यह मामला चीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस सुमित गोयल की खंडपीठ के समक्ष आया, तो पंजाब सरकार के वकील ने स्वीकार किया कि 14 अक्टूबर 2024 को अमित कुमार का तबादला बिना कोर्ट की अनुमति के किया गया। यह तबादला तब हुआ जब हाईकोर्ट ने 10 मई 2018 को आदेश दिया था कि बिना अनुमति के उन्हें नहीं हटाया जाएगा।

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केंद्र को भी बनाया पक्षकार

पंजाब सरकार के वकील ने यह भी माना कि इस तबादले के कारण अमित कुमार पिछले चार-पांच महीनों से अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा सके। कोर्ट ने पंजाब के तत्कालीन और वर्तमान मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। इसके साथ ही, केंद्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाते हुए पूरी केस फाइल भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को सौंपने का आदेश दिया गया है। यह मामला मूल रूप से कुलदीप सिंह द्वारा दायर याचिका पर चल रहा है, जिसमें चंडीगढ़ के आसपास के गांवों की शामलात जमीनों के घोटाले का आरोप लगाया गया है।

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