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हरियाणा सरकार, हुडा और डीएलएफ को हाईकोर्ट का नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

Wed, 24 Oct 2018 08:34 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 24 Oct 2018 08:34 PM IST
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High court issue notice to Haryana government, Huda and DLF
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

डीएलएफ पर फुटब्रिज बनाकर उस पर गैर कानूनी ढंग से विज्ञापन लगाकर हुडा व निगम के राजस्व को चूना लगाने का आरोप लगाया गया है। इस आशय की जनहित याचिका पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार, हुडा व डीएलएफ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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गुरुग्राम निवासी दीपक यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि गुरुग्राम में डीएलएफ ने गैरकानूनी ढंग से फुटब्रिज का निर्माण किया है। यही नहीं, अब नियमों को ताक पर रखकर विज्ञापन लगाकर उससे मोटी कमाई कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि फुटब्रिज का निर्माण करना हुडा व नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है लेकिन डीएलएफ ऐसा करके सरकार को चूना लगा रहा है। सरकार मामले में चुप है और विज्ञापन का जो पैसा सरकार की खाते में आना चाहिए थे वह डीएलएफ के खाते में जा रहा है। 
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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील अभिलक्ष ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि फुटब्रिज के लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया गया था और न ही इसके लिए कोई आवेदन मांगे गए थे। हुडा अधिकारियों ने डीएलएफ को बिना तय प्रक्रिया के फुटब्रिज बनाने की इजाजत दे दी जो नियमों के खिलाफ है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने सीएम विंडो पर भी शिकायत की थी लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। याची का आरोप है कि इस सरकार को करोड़ो रुपये का नुकसान हो रहा है। हाईकोर्ट ने याचिका पर नगर निगम गुरुग्राम, हरियाणा सरकार व डीएलफ को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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