फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court imposed a fine of Rs 50 thousand on Haryana Government

कार्रवाई: आदेश के बावजूद डिमार्केशन न करना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने लगाया 50 हजार जुर्माना

Sat, 13 Nov 2021 11:34 PM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sat, 13 Nov 2021 11:34 PM IST
सार

सरकार को जुर्माने की रकम दोषी अधिकारी से वसूल करने का आदेश दिया गया है। यह मामला गुरुग्राम के एक प्लॉट के डिमार्केशन से जुड़ा हुआ है।

विज्ञापन
High Court imposed a fine of Rs 50 thousand on Haryana Government
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

विस्तार

आवंटित प्लॉट के स्थान पर निर्माण न कर अन्य स्थान पर करने की दलील देते हुए हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर डिमार्केशन के आदेश का पालन न करना सरकार को भारी पड़ गया। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सरकार को दोषी अधिकारी से इसकी वसूली का आदेश दिया है।

विज्ञापन


याचिका दाखिल करते हुए गुरुग्राम निवासी हरचंद ने हाईकोर्ट को बताया कि उसे प्लाट नंबर 627 आवंटित हुआ था। इसके बाद गुरुग्राम प्रशासन ने उसे नोटिस भेजते हुए कहा कि उसने प्लाट नंबर 629 पर निर्माण किया है और ऐसे में इसे गिराना होगा। याची ने कहा कि वह चाहता है कि दोबारा डिमार्केशन हो। यदि इसमें सामने आता है कि याची ने ऐसा किया है तो वह अपना निर्माण गिराने को तैयार है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें ः पंजाबः मुख्यमंत्री आवास घेरने जाते आप विधायकों को पुलिस ने लिया हिरासत में
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने इस पर गुरुग्राम प्रशासन को भूमि का डिमार्केशन करने का आदेश दिया था। तीन सुनवाई बीत जाने के बाद भी कार्य पूरा न होने पर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना चाहता है। इसपर हरियाणा सरकार की ओर से इस मामले में कुछ समय दिए जाने की अपील की गई।

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की अपील को मंजूर करते हुए उन्हें 23 नवंबर तक की मोहलत दे दी। हालांकि आदेश के पालन में देरी के चलते हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को यह राशि दोषी अधिकारी के वेतन से वसूल करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed