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Haryana: पचास साल के प्रेमी पर विवाह का झूठा वादा कर दुष्कर्म का आरोप, महिला की याचिका पर जानें HC का फैसला
Thu, 04 Jul 2024 08:26 AM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Thu, 04 Jul 2024 08:26 AM IST
सार
हाईकोर्ट में पहुंचे मामले में याची और आरोपी दोनों की उम्र पचास साल से अधिक की है। दोनों सोशल मीडिया से संपर्क में आए और फिर उनके बीच संबंध बने। आरोपी के रिश्ता खत्म करने के बाद महिला ने दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया।
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि यदि आरोपी और पीड़ित दोनों पहले से विवाहित हैं, शिक्षित हैं और बच्चों वाले हैं तो विवाह का झूठा वादा कर दुष्कर्म का मामला नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने यह फैसला सीआरपीएफ के एक अधिकारी के खिलाफ गुरुग्राम में दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए जारी किया है।
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सोशल मीडिया से हुआ था संपर्क
सीआरपीएफ के अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि वह शिकायतकर्ता के संपर्क में सोशल मीडिया के जरिए आया था और दिल्ली एयरपोर्ट पर उसकी शिकायतकर्ता से मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों को प्रेम हो गया और कई बार सहमति से शारीरिक संबंध बने। इसके बाद जब उसने इस रिश्ते से निकलने का प्रयास किया तो शिकायतकर्ता ने उसके खिलाफ विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला दर्ज करवा दिया।
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