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High Court: जेलों से उगाही गैंगस्टरों के लिए बना अरबों का व्यापार, रोकने के लिए क्या कर रही पंजाब सरकार
Fri, 22 Mar 2024 07:15 AM IST
भूपेंद्र सिंह
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 22 Mar 2024 07:15 AM IST
सार
हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ से पिछले 3 माह में जेल से मोबाइल की बरामदगी का ब्योरा तलब किया गया है। कुख्यात गैंगस्टरों को अलग रखने व पूर्ण रूप से सुरक्षित स्थान बनाए जाने की बात कही है।
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
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विस्तार
जेलों में गैंगस्टरों की ओर से उगाही को अरबों का व्यापार बताते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, हरियाणा में तो ऐसा नहीं होता, आखिर पंजाब से ही ऐसे मामले क्यों सामने आते हैं। हाईकोर्ट ने बीते तीन माह में जेलों से मोबाइल फोन बरामद होने के मामलों का ब्योरा सौंपने का पंजाब, हरियाणा व यूटी प्रशासन को आदेश दिया है।
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मामले की सुनवाई आरंभ होते ही हाईकोर्ट ने जेलों से उगाही की कॉल को लेकर पंजाब सरकार से जवाब मांगा। पंजाब सरकार से पूछा कि क्या ऐसी कॉल में बीते कुछ समय में कमी आई है। इस पर पंजाब सरकार संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी तो हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल को पेश होने का आदेश दिया दिया। एजी की मौजूदगी न होने के चलते दोबारा सुनवाई शुरू हुई तो एडीजीपी जेल से जवाब मांगा गया। उनके पास भी ऐसा कोई आंकड़ा मौजूद नहीं था।
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इसके बाद हाईकोर्ट ने एडीजीपी जेल को आदेश दिया कि कुख्यात लोगों के लिए जेल में अलग से स्थान तय किया जाए और इस स्थान की विशेष निगरानी की जाए। इस स्थान को पूरी तरह से स्कैन किया जाए और यदि इसके बाद इनके द्वारा कोई उगाही की कॉल होती है तो हम बेहद सख्त आदेश जारी करने को मजबूर हो जाएंगे।
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हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार से पूछा है कि जेल से उगाही के कितने मामले सामने आए हैं और उन मामलों में क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ से पूछा है कि बीते तीन महीने में मोबाइल फोन बरामदगी के कितने मामले सामने आए हैं।
हर जेल का अलग से ब्योरा सौंपने का हाईकोर्ट ने तीनों को आदेश दिया है। साथ ही पटियाला जेल में कैदियों की संख्या तय सीमा से अधिक होने पर हाईकोर्ट ने जेल ट्रांसफर के मामलों पर विचार करने का पंजाब सरकार को आदेश दिया है।