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जींद विधानसभा सीट पर उपचुनाव न होने पर हाईकोर्ट सख्त, नोटिफिकेशन के लिए दी समय सीमा

Tue, 13 Nov 2018 09:19 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 13 Nov 2018 09:19 AM IST
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High court Damnation to Election commission for  Jind Assembly seat
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : File Photo

जींद में एमएलए हरि चंद मिढ्ढा की मौत के चलते खाली हुई सीट पर चुनाव करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि 16 नवंबर तक अगर उपचुनाव की नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को तलब कर लिया जाएगा।

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मामले में याचिका दाखिल करते हुए एडवोकेट काबुल सिंह व एडवोकेट रमेश वशिष्ठ ने हाईकोर्ट को बताया कि जींद विधानसभा की सीट फिलहाल खाली है। एमएलए डॉक्टर हरि चंद  मिढ्ढा की मौत के बाद से यह सीट खाली पड़ी है। बावजूद इसके चुनाव आयोग इस सीट पर उप चुनाव करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। पिछले दिनों चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें देश में विभिन्न राज्यों में खाली विधानसभा की सीटों के उप चुनाव करवाने का प्रोग्राम घोषित किया गया था।  लेकिन उस अधिसूचना में जींद का नाम नही है।  
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याचिका में हाईकोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि विधानसभा उपचुनाव करवाए जाए। ताकि वहां के लोगों बगैर किसी प्रतिनिधि के न रहे। याचिका में आरोप लगाया लगाया है कि सरकार नहीं चाहती कि चुनाव हो। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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जींद के विधायक इनेलो विधायक डॉ हरि चंद मिढ्ढा की अगस्त माह में मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता ने चुनाव करवाने के लिए लीगल नोटिस भेजा था लेकिन चुनाव आयोग ने उसके लीगल नोटिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। नियम के अनुसार 6 महीने के भीतर खाली सीट पर चुनाव करवाना जरूरी होता है।

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