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उच्च न्यायालय ने मांगा पुलिस अफसरों पर एफआईआर का ब्योरा, पंजाब सरकार को नोटिस
Sat, 05 Sep 2020 02:01 AM IST
दुष्यंत शर्मा
विवेक शर्मा, चंडीगढ़
विवेक शर्मा, चंडीगढ़
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 05 Sep 2020 02:01 AM IST
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट
एफआईआर दर्ज होने के चलते एक सिपाही को एसएसपी द्वारा बर्खास्त करना पंजाब पुलिस के सभी अफसरों के लिए भारी पड़ गया। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब पुलिस के उन सभी अफसरों की सूची तलब कर ली है जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है।
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पंजाब पुलिस के बर्खास्त जवान सुरजीत सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि उस पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने उसे सेवा में रखने के आदेश जारी किए थे। एसएसपी ने उस आदेश को नजरअंदाज करते हुए उसे बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए।
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याचिकाकर्ता ने कहा कि केवल आपराधिक मामला लंबित होने के कारण बर्खास्त किया जाना उसके साथ अन्याय है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पंजाब पुलिस के कई अधिकारी ऐसे हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हैं, बावजूद इसके वह ड्यूटी पर तैनात हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस के अफसरों और जवानों में भेदभाव करना गलत है। उच्च न्यायालय ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
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न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के तर्क में दम है ऐसे में पंजाब सरकार अगली सुनवाई पर यह बताए कि पंजाब पुलिस के कितने अफसरों पर एफआईआर दर्ज है, जिन अफसरों पर एफआईआर दर्ज है वह किस पद पर मौजूद हैं, और साथ ही वर्तमान में वह कहां तैनात हैं।