विज्ञापन
Hindi News ›   Chandigarh ›   High Court allows mining in three districts of Punjab

Punjab News: भगवंत मान सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, तीन जिलों में खनन की मिली अनुमति

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 11 Jan 2023 12:09 AM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इन तीन जिलों में मौजूद साइट पर खनन की अनुमति दे दी है। कोर्ट को बताया गया कि 11 साइट के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 

High Court allows mining in three districts of Punjab
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। - फोटो : @BhagwantMann

विस्तार
Follow Us

खनन सामग्री की कमी का सामना कर रही पंजाब सरकार को मंगलवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में पठानकोट, रूपनगर व फाजिल्का की जिला सर्वे रिपोर्ट पेश की। इन रिपोर्ट को देखने के बाद इन तीन जिलों में मौजूद साइट पर खनन की हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अनुमति दे दी है। 



राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण(एसईआईएए) ने डिसिल्टिंग साइट्स पर खनन की इजाजत देने के बाद इसे वापस ले लिया था। इस आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी। पंजाब सरकार ने बताया कि एसईआईएए ने पिछले साल 17 फरवरी को पंजाब सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर बिना जिला सर्वे रिपोर्ट के डिसिल्टिंग के नाम पर हो रहे खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया था। 


26 अप्रैल को सरकार ने एसईआईएए को आश्वासन दिया था कि छह महीनों में जिला सर्वे रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी। इस पर एसईआईएए ने सरकार को चार महीनों का समय दे दिया था। 28 सितंबर को एसईआईएए ने राज्य सरकार के हर तरह के खनन पर रोक लगा दी थी। दो अक्तूबर को सरकार ने फिर आग्रह किया तो एसईआईएए ने सात अक्तूबर को सरकार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने आदेश पर 11 दिसंबर तक रोक लगा दी थी और खनन की इजाजत दे दी थी। इसी आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई थी। 

10 नवंबर को इस मामले में हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद एसईआईएए ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया था कि वह इजाजत के अपने आदेश को वापस ले रहे हैं। इसके बाद आदेश वापस लिया और पंजाब में खनन सामग्री की कमी होती चली गई। इस मामले में पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से अनुमति वापस लेने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। पंजाब सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट को बताया कि तीन जिलों की सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इन तीन जिलों में मौजूद साइट पर खनन की अनुमति दे दी है। कोर्ट को बताया गया कि 11 साइट के लिए सर्वे रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 
 

  • हाईकोर्ट द्वारा खनन को मंजूरी देने पर पंजाब में अब रेत और बजरी की किल्ल्त नहीं होगी। इस फैसले से पंजाब के लोगों की जीत हुई है। राज्य सरकार रेत माफियाओं का खात्मा करके पंजाब निवासियों को वाजिब कीमतों पर रेत मुहैया करवाने का निरंतर प्रयास कर रही है। - मीत हेयर, खनन मंत्री पंजाब। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Independence day

अतिरिक्त ₹50 छूट सालाना सब्सक्रिप्शन पर

Next Article

फॉन्ट साइज चुनने की सुविधा केवल
एप पर उपलब्ध है

app Star

ऐड-लाइट अनुभव के लिए अमर उजाला
एप डाउनलोड करें

बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही
X
Jobs

सभी नौकरियों के बारे में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप

Download App Now

अपना शहर चुनें और लगातार ताजा
खबरों से जुडे रहें

एप में पढ़ें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

Followed

Reactions (0)

अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें