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कर्मचारियों को रिहायश देने पर फैसला ले यूटी प्रशासन

Sat, 05 Mar 2016 07:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 05 Mar 2016 07:34 PM IST
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high court advice to ut administration for flat to employee
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासक के सलाहकार को निर्देश दिया है कि वह पंजाब के निगमों में काम कर रहे कर्मचारियों को भी चंडीगढ़ में सरकारी रिहायश देने पर फैसला ले। सलाहकार को निर्देश दिया गया है कि यूटी प्रशासन पंजाब के निगमों को उन विभागों की सूची में शामिल करने पर फैसला लें, जिन विभागों के कर्मचारी रिहायश लेने के हकदार हैं।

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दरअसल पंजाब वेयर हाऊसिंग कारपोरेशन के जिला मैनेजर दीपक कुमार सिंगला ने यूटी प्रशासन को मांग पत्र सौंपा था कि चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी यूटी पूल के चंडीगढ़ में सरकारी मकानों की अलाटमेंट के हकदार हैं।
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कहा था कि पंजाब के निगमों में अन्य सरकारी विभागों के नियम ही लागू हैं, लिहाजा इस हिसाब से उन्हें भी मकान अलाटमेंट की जानी चाहिए। यह मांग भी की थी कि निगमों के शारीरिक रूप से असक्षम कर्मचारियों को अलाटमेंट के योग्य कर्मचारियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसी मांग पत्र पर तीन महीने में फैसला लेने का निर्देश यूटी प्रशासन को दिया गया है।

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