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हेरिटेज स्टेटस में उलझी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की सुरक्षा की 'दीवार', गेंद अब गवर्नर के पाले में
Sat, 02 Nov 2019 09:54 AM IST
खुशबू गोयल
रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़
रिशु राज सिंह, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Sat, 02 Nov 2019 09:54 AM IST
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट भवन के चारों ओर सात फुट ऊंची दीवार बनाने के आदेश को एक हफ्ता बीत चुका है। हाईकोर्ट सुरक्षा कमेटी के आदेश को लेकर प्रशासन के अधिकारियों के बीच मची ऊहापोह की स्थिति के बाद अब गेंद गवर्नर के पाले में चली गई है।
प्रशासन के अधिकारियों की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार यह दीवार यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए आखिरी फैसला अब गवर्नर पर छोड़ा गया है। चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारियों को हाईकोर्ट की सुरक्षा कमेटी ने चहारदीवारी बनाने के लिए सात दिन के अंदर अनुमानित लागत तैयार करने के आदेश दिए थे।
इसके बाद तीन हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट भवन के चारों ओर दीवार बनाने को कहा गया था। आदेश के अगले ही दिन प्रशासन के अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया। विशेषज्ञों से राय ली गई और फिर रिपोर्ट तैयार की गई। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है कि हाईकोर्ट के चारों ओर दीवार नहीं बनाई जा सकती क्योंकि यह हेरिटेज स्टेटस बिल्डिंग के नियम के बिल्कुल खिलाफ है।
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अब पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासन वीपी सिंह बदनौर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद ही आखिरी फैसला लेंगे।
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प्रशासन के अधिकारियों की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार यह दीवार यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस के बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए आखिरी फैसला अब गवर्नर पर छोड़ा गया है। चंडीगढ़ प्रशासन के आला अधिकारियों को हाईकोर्ट की सुरक्षा कमेटी ने चहारदीवारी बनाने के लिए सात दिन के अंदर अनुमानित लागत तैयार करने के आदेश दिए थे।
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इसके बाद तीन हफ्ते के अंदर हाईकोर्ट भवन के चारों ओर दीवार बनाने को कहा गया था। आदेश के अगले ही दिन प्रशासन के अधिकारियों के बीच बैठकों का दौर शुरू हो गया। विशेषज्ञों से राय ली गई और फिर रिपोर्ट तैयार की गई। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है कि हाईकोर्ट के चारों ओर दीवार नहीं बनाई जा सकती क्योंकि यह हेरिटेज स्टेटस बिल्डिंग के नियम के बिल्कुल खिलाफ है।
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अब पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासन वीपी सिंह बदनौर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और केंद्रीय गृह मंत्रालय से सलाह लेने के बाद ही आखिरी फैसला लेंगे।
सुरक्षा कमेटी ने प्रशासन पर कसे थे तंज
हाईकोर्ट को मिल रही धमकियों के बाद बीते दिनों जस्टिस राजीव शर्मा की अध्यक्षता में हाईकोर्ट सुरक्षा कमेटी बैठक की हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट भवन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। इसके बाद हाईकोर्ट भवन के चारों ओर सात फुट ऊंची दीवार और उसके ऊपर कंटीली तार लगाने के आदेश जारी किए गए थे।
कमेटी ने कहा कि हाईकोर्ट भवन सुरक्षित नहीं है, यहां कोई भी बाहरी प्रवेश कर सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन बार-बार हेरिटेज स्टेटस का कार्ड खेलना बंद करे और तीन हफ्ते के अंदर बाउंड्री वॉल बनाए। कमेटी ने चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर को काम शुरू होने के बाद से हर हफ्ते की फोटो मांगी है, ताकि चल रहे काम की निगरानी की जा सके।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चारों ओर दीवार बनाने के लिए आखिरी फैसला अब प्रशासक ही लेंगे।
- मनोज परिदा, प्रशासक के सलाहकार
कमेटी ने कहा कि हाईकोर्ट भवन सुरक्षित नहीं है, यहां कोई भी बाहरी प्रवेश कर सकता है। चंडीगढ़ प्रशासन बार-बार हेरिटेज स्टेटस का कार्ड खेलना बंद करे और तीन हफ्ते के अंदर बाउंड्री वॉल बनाए। कमेटी ने चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर को काम शुरू होने के बाद से हर हफ्ते की फोटो मांगी है, ताकि चल रहे काम की निगरानी की जा सके।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चारों ओर दीवार बनाने के लिए आखिरी फैसला अब प्रशासक ही लेंगे।
- मनोज परिदा, प्रशासक के सलाहकार