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बहिबल गोलीकांड: पुलिस अफसरों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई स्थगित, मिली नई तारीख
Thu, 31 Jan 2019 09:42 AM IST
खुशबू गोयल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फरीदकोट (पंजाब)
Published by: खुशबू गोयल
Updated Thu, 31 Jan 2019 09:42 AM IST
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सुनवाई के दौरान अदालत में पहुंचे एसआईटी के सदस्य व अन्य
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बार एसोसिएशन की हड़ताल के चलते जिला अदालत में बुधवार को बहिबलकलां गोलीकांड मामले में नामजद तीन पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद जिला व सेशन जज हरपाल सिंह की अदालत ने इन याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करते हुए अगली तारीख 1 फरवरी तय की है।
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एसआईटी ने बहिबलकला गोलीकांड मामले में हाल ही में मोगा के तत्कालीन एसएसपी चरनजीत सिंह शर्मा को गिरफ्तार किया था। पूर्व एसएसपी इन दिनों पुलिस रिमांड पर चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद इसी केस में नामजद बाकी तीन पुलिस अधिकारी तत्कालीन एसपी फाजिल्का बिक्रमजीत सिंह, एसएसपी मोगा के रीडर इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह व तत्कालीन थाना बाजाखाना प्रभारी एसआई अमरजीत सिंह कुलार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की थी।
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याचिका पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। बार एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय हड़ताल के कारण याचिकाओं पर बहस नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए अब अदालत ने 1 फरवरी की तारीख तय की है। सुनवाई के मद्देनजर एसआईटी के सदस्य व एसएसपी कपूरथला सतिंदरपाल सिंह समेत सिख जत्थेबंदियों के वकील प्रो. बलजिंदर सिंह और बहिबलकला कांड में मारे गए किशन भगवान सिंह के बेटे सुखराज सिंह भी अदालत में पुलिस अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर विरोध दर्ज करवाने पहुंचे थे।
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