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चंडीगढ़ में दिलजीत दोसांझ के शो को अनुमति: हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई, इस शर्त पर दी गई हरी झंडी

Fri, 13 Dec 2024 10:33 PM IST
निवेदिता वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Fri, 13 Dec 2024 10:33 PM IST
सार

चंडीगढ़ में 14 दिसंबर को सेक्टर 34 के मेला ग्राउंड में गायक दिलजीत दोसांझ का कन्सर्ट है। कार्यक्रम के दाैरान योजनाबद्ध यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

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Hearing in High Court on singer Diljit Dosanjh concert in chandigarh today all update
दिलजीत दोसांझ - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

विस्तार

चंडीगढ़ सेक्टर 34 के एग्जीबिशन ग्राउंड में शनिवार को गायक दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट को हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट पर रोक लगाने से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इन्कार कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया है कि कॉन्सर्ट 10 बजे से पहले खत्म होना चाहिए और ध्वनि 75 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को ट्रैफिक व कानून व्यवस्था दुरूस्त रखने का निर्देश दिया है। चंडीगढ़ प्रशासन को 18 दिसंबर को बताना होगा कि कॉन्सर्ट नियमों के अनुरूप हुआ है या फिर नहीं।

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याचिका दाखिल करते हुए सेक्टर-23 निवासी रणजीत सिंह ने कार्यक्रम के लिए योजनाबद्ध यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और अन्य सार्वजनिक सुरक्षा उपायों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की है। चंडीगढ़ निवासी रणजीत सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा कि जब तक चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त उपाय लागू नहीं किए जाते तब तक चंडीगढ़ प्रशासन को इवेंट आयोजकों को सेक्टर-34 प्रदर्शनी मैदान में संगीत कार्यक्रम आयोजित करने से रोकने का आदेश दिया जाए।
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याचिका में आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों से दूर बड़े पैमाने के आयोजनों के लिए वैकल्पिक स्थानों को नामित करने का आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादियों को सार्वजनिक आयोजनों के लिए अनुमति प्रदान करते समय आयोजकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि वे आवश्यक सेवाओं को बाधित नहीं करेंगे या नागरिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होने देंगे। हाईकोर्ट ने कॉन्सर्ट को मंजूरी देते हुए प्रशासन को आदेश दिया कि यदि आवाज 75 डेसिबल से अधिक हो तो आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

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