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Chandigarh News: सेक्टर-10 की कोठी में हुए बम ब्लास्ट के मामले में फिर से सुनवाई

Fri, 29 Nov 2024 02:00 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 29 Nov 2024 02:00 AM IST
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Hearing again in the case of bomb blast in Sector-10 bungalow
चंडीगढ़। सेक्टर-10 स्थित कोठी नंबर-575 में 11 सितंबर को हुए बम ब्लास्ट के मामले में वीरवार को फिर से सुनवाई हुई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अमृतसर से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए आरोपी आकाशदीप उर्फ आकाश और अमरजीत को स्पेशल कोर्ट में पेश किया और उन्हें फिर से एक दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जबकि आरोपी पक्ष की ओर से आरोपियों की हिरासत को अवैध बताने वाले आवेदन को कोर्ट ने खारिज करते हुए जांच टीम को उन्हें केस से जुड़े दस्तावेज सौंपने के आदेश दिए। आदेशों के बावजूद एनआईए की जांच टीम ने आरोपी पक्ष को केवल उनके द्वारा दर्ज की गई एफआईआर की प्रतिलिपि ही दी और अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए। गौरतलब है कि बीती 11 सितंबर की देर शाम को सेक्टर-10 में कोठी नंबर-575 में ऑटो सवार दो युवकों हैंड ग्रेनेड बम सेे हमला किया था। इस बम ब्लास्ट की जिम्मेवारी विदेश में सैटल गैंगस्टर हैप्पी पशिया ने ली थी। यह बम ब्लास्ट पंजाब पुलिस में सेवानिवृत्त एसपी के पद से रिटायर जसकीरत सिंह चहल को मारने को लिया गया था। चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में ऑटो चालक कुलदीप को गिरफ्तार किया था जबकि घटना को अंजाम देने वाले रोहन मसीह और विशाल मसीह उर्फ शालू को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वीरवार को जब सुनवाई हुई तो आरोपी पक्ष द्वारा अवैध हिरासत के आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया और एनआईए को रिमांड लेने को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा। ऐसे में शुक्रवार को फिर से आरोपियों के रिमांड को लेकर सुनवाई और आरोपी पक्ष रिमांड का विरोध करेगा।
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