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Chandigarh News: रिश्वत मामले में हेड कांस्टेबल को 4 साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 17 Dec 2025 01:43 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 17 Dec 2025 01:43 AM IST
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Head constable sentenced to 4 years imprisonment and fined Rs 20,000 in bribery case
मोहाली। विजिलेंस ब्यूरो की ओर से दर्ज मामले में मोहाली की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने रिश्वत के आरोप में हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह को दोषी करार देते हुए 4 साल की सख्त कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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विजिलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह ने एक मामले में जमानत दिलाने में मदद करने के बदले शिकायतकर्ता से 10,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की मांग से परेशान होकर शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत विजिलेंस ब्यूरो के पास दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता से रिश्वत की पहली किस्त 3,000 रुपये लेते हुए विजिलेंस ने हेड कांस्टेबल सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
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