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Chandigarh News: एचसीएस अफसरों को देना होगा संपत्ति का ब्योरा

Fri, 29 Mar 2024 06:55 PM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 29 Mar 2024 06:55 PM IST
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HCS officers will have to give details of property.
30 अप्रैल तक प्रदेश के 286 एचसीएस अफसरों को ऑनलाइन जमा कराना होगा संपत्ति का विवरण
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चंडीगढ़। प्रदेशभर के एचसीएस अफसरों को आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की तर्ज पर संपत्ति का ब्योरा प्रस्तुत करना होगा। एचसीएस अधिकारियों की ओर से एक से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन संपत्ति का ब्योरा जमा कराना होगा। मुख्य सचिव ने जारी पत्र में सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑनलाइन मोड में वार्षिक संपत्ति रिटर्न जमा कराना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारी वर्ग-1, II और III को अपनी संपत्ति का ब्योरा दर्ज कराना अनिवार्य है।

प्रदेश भर में 286 एचसीएस अधिकारी हैं, हालांकि एलाइड सर्विस का आंकड़ा इससे अलग है। एचसीएस अफसरों को पहले अपनी चल-अचल संपत्ति और रिटर्न का ब्योरा 30 अप्रैल तक मैन्युअल तौर पर जमा करना था। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि सभी एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारी चल-अचल संपत्तियों के संबंध में अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करेंगे। अब से 2023-24 से चल-अचल संपत्ति रिटर्न की मैन्युअल रूप से प्रति जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
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मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से स्पष्ट हिदायत जारी की गई हैं। अब पोर्टल एक से खुलेगा और 30 अप्रैल को स्वत: बंद हो जाएगा। यानी 30 के बाद वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं हो सकेगी। हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 में प्रावधानों के अनुसार एचसीएस अधिकारियों को 31 मार्च को संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करते हुए 30 अप्रैल तक अपना एपीआर दाखिल कराना होगा।
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