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Haryana: एचसीएस कमलेश कुमार को हाईकोर्ट से राहत, हाईकोर्ट ने दिया अंतरिम जमानत का लाभ

Wed, 04 Oct 2023 10:27 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 04 Oct 2023 10:27 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने कमलेश को अंतरिम जमानत देते हुए आदेश जारी किया कि वह जांच टीम के बुलाने पर पेश होंगे। उनसे सुबह आठ बजे से शाम छह बजे के बीच ही पूछताछ की जाएगी। साथ ही याची को आदेश दिया कि वह अपने व पत्नी के खातों की जानकारी, चल-अचल संपत्ति का ब्योरा हलफनामे के माध्यम से कोर्ट में पेश करेंगे।

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HCS Kamlesh Kumar gets relief from Punjab and Haryana High Court
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 2004 के एचसीएस भर्ती घोटाला मामले में एचसीएस अधिकारी कमलेश कुमार को अंतरिम जमानत का लाभ दिया है। हालांकि कोर्ट ने कुमार को उनकी व उनकी पत्नी की संपत्ति व आय का ब्योरा हलफनामे के माध्यम से सौंपने का आदेश दिया है।

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कमलेश हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए अग्रिम जमानत देने की मांग की है। याचिका में उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हिसार अदालत के सामने आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। एचसीएस भर्ती में अनियमितताओं के मामले में 2005 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में याची को पेश होने का अदालत ने आदेश दिया है। याची के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप हैं। याची ने बताया कि आरोपों के अनुसार भर्ती के दौरान उसकी उत्तर पुस्तिका से छेड़छाड़ हुई थी और इसमें अंक बढ़ाए गए थे।
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हाईकोर्ट ने कमलेश को अंतरिम जमानत देते हुए आदेश जारी किया कि वह जांच टीम के बुलाने पर पेश होंगे। उनसे सुबह आठ बजे से शाम छह बजे के बीच ही पूछताछ की जाएगी। साथ ही याची को आदेश दिया कि वह अपने व पत्नी के खातों की जानकारी, चल-अचल संपत्ति का ब्योरा हलफनामे के माध्यम से कोर्ट में पेश करेंगे। अगर तय शर्तों का पालन नहीं किया गया तो अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का भी आदेश दिया है।

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