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पटाखों से प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाद HC ने लिया संज्ञान, नोटिस भेजे
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 12 Oct 2017 11:49 AM IST
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पटाखों से प्रदूषण मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी करके पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस को लेकर जवाब मांगा गया है। कल तक जवाब देने को का गया है।
गौरतलब है कि इस साल दीवाली से पहले ही पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर सप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है। दिल्ली में तो पटाखों की बिक्री ही बैन कर दी गई। इसे देखते हुए यूटी प्रशासन भी सख्त है। प्रशासन इस बार पटाखा विक्रेताओं को नया लाइसेंस जारी नहीं करेगा।
दूसरी ओर इस बार दुकानों के आगे पटाखों के स्टाल्स न लगाए जाने को लेकर प्रशासन अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है। प्रशासन के इस फैसले ने पटाखा विक्रेताओं के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन के इस फैसले से उनका लाखों का नुकसान होगा।
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गौरतलब है कि इस साल दीवाली से पहले ही पटाखों से होने वाले प्रदूषण को लेकर सप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है। दिल्ली में तो पटाखों की बिक्री ही बैन कर दी गई। इसे देखते हुए यूटी प्रशासन भी सख्त है। प्रशासन इस बार पटाखा विक्रेताओं को नया लाइसेंस जारी नहीं करेगा।
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दूसरी ओर इस बार दुकानों के आगे पटाखों के स्टाल्स न लगाए जाने को लेकर प्रशासन अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग है। प्रशासन के इस फैसले ने पटाखा विक्रेताओं के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन के इस फैसले से उनका लाखों का नुकसान होगा।
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Punjab & Haryana HC sent notices to Haryana, Punjab & Chandigarh authorities seeking information on license for firecrackers, by tomorrow
— ANI (@ANI) October 12, 2017