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Hindi News ›   Chandigarh ›   HC bans release of result for recruitment of 383 veterinary surgeons in Haryana

Haryana: 383 वेटरनरी सर्जन की भर्ती का परिणाम जारी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार व आयोग को नोटिस

Fri, 10 Feb 2023 12:46 AM IST
भूपेंद्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 10 Feb 2023 12:46 AM IST
सार

हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है। परीक्षा में अनियमितताओं व पेपर लीक के आरोप पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

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HC bans release of result for recruitment of 383 veterinary surgeons in Haryana
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में वेटरनरी सर्जन के 383 पदों के लिए आयोजित भर्ती को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व हरियाणा लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही भर्ती के परिणाम पर रोक लगाते हुए परीक्षा में अनियमितताओं व पेपर लीक को लेकर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

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रोहतक निवासी शुभम वत्स ने हाईकोर्ट को बताया कि एचपीएससी ने वेटरनरी सर्जन के 383 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इस भर्ती के लिए 15 जनवरी 2023 को परीक्षा आयोजित की गई और 23 जनवरी को आयोग ने उत्तर कुंजी जारी कर दी।
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याचिकाकर्ता ने बताया कि इस परीक्षा की सबसे बड़ी खामी यह थी कि 100 प्रश्नों में से 24 प्रश्न ऐसे थे जो महाराष्ट्र में 2017 में आयोजित परीक्षा से कॉपी पेस्ट किए गए थे। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका के साथ उन प्रश्नों की क्रम संख्या भी बताई है।
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याचिकाकर्ता के अनुसार ऐसा करना बिलकुल अवैध है। इसी आधार पर हाईकोर्ट अंग्रेजी के असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को भी रद्द कर चुकी है। इसके साथ ही यह भी बताया कि जो उत्तर कुंजी जारी की गई है उसमें से 26 प्रश्नों के जवाब गलत दर्ज हैं।


कोर्ट को इसके अलावा बताया गया कि परीक्षा से पहले ही यह पेपर लीक हो चुका था और इस संबंध में याचिकाकर्ता ने कुछ ऑडियो क्लिप व व्हाट्सएप चैट भी दिखाए। याचिका में अपील गई है कि इस परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा का आयोजन किया जाए। साथ ही पेपर लीक मामले की जांच हरियाणा के डीजीपी को सौंपने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जारी करने की अपील की गई है।

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