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चरस तस्कर को पांच साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 25 Feb 2014 01:49 AM IST
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चरस तस्करी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशुल शुक्ला की अदालत ने सोमवार को सेक्टर-16 निवासी राम सिंह को पांच साल सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर पचास हजार रुपये जुर्माना किया है।
क्राइम ब्रांच को 13 जून 2012 को सूचना मिली थी कि सेक्टर-16 निवासी राम सिंह चरस सप्लाई करने पीयू की तरफ जा रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने पीजीआई के पीछे नाका लगाया।
नाके पर खड़े पुलिस जवानों को देखकर राम सिंह भागने लगा। पुलिस ने राम सिंह को आगे जाकर दबोचकर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 750 ग्राम चरस बरामद हुई थी। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने राम सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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क्राइम ब्रांच को 13 जून 2012 को सूचना मिली थी कि सेक्टर-16 निवासी राम सिंह चरस सप्लाई करने पीयू की तरफ जा रहा है। सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच की टीम ने पीजीआई के पीछे नाका लगाया।
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नाके पर खड़े पुलिस जवानों को देखकर राम सिंह भागने लगा। पुलिस ने राम सिंह को आगे जाकर दबोचकर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 750 ग्राम चरस बरामद हुई थी। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने राम सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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