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मोटर व्हीकल एक्टः हरियाणा के परिवहन मंत्री ने दिए संकेत, सरकार कम कर सकती है ट्रैफिक जुर्माना
Fri, 17 Jan 2020 01:46 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 17 Jan 2020 01:46 AM IST
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परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा
- फोटो : फाइल फोटो
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हरियाणा सरकार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माने की राशि कम करने पर विचार कर रही है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस तरह के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकारें इस मामले में अपने स्तर पर संशोधन कर सकती हैं। इस संदर्भ में उन्होंने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात भी की।
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गडकरी ने उन्हें आश्वासन दे दिया है कि हमने कानून बना दिया है। अब राज्य सरकारें इसे अपने हिसाब से लागू करें। मूलचन्द शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 तक प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत तक कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा नीति बनाई गई है।
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राज्य सरकार परिवहन विभाग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में विश्व अनुसन्धान और राहगीरी कार्यक्रम के साथ सड़क सुरक्षा की विजन जीरो परियोजना पर कार्य कर रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के अध्ययन के लिए प्रदेश के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा साथी नियुक्त किए गए हैं। ताकि जिला प्रशासन के समन्वय से सड़क सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाने के कड़े कदम उठाए जा सकें।
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शर्मा ने बताया कि 2018 के मुकाबले 2019 में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में राज्य सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग में लीड एजेंसी का गठन किया गया है। जिसमें परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, योजना और गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।