फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Haryana Transport Department fined Rs 70,000 for driver-conductor smoking beedi and cigarette

Chandigarh News: चालक-परिचालक के बीड़ी-सिगरेट पीने पर हरियाणा परिवहन विभाग पर 70 हजार का जुर्माना

Tue, 10 Oct 2023 02:14 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 10 Oct 2023 02:14 AM IST
विज्ञापन
Haryana Transport Department fined Rs 70,000 for driver-conductor smoking beedi and cigarette
चंडीगढ़। सरकारी बसों में चालक-परिचालक के बीड़ी-सिगरेट पीते हुए धुआं उड़ाने पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने हरियाणा परिवहन विभाग पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही विभाग को मुकदमा खर्च के तौर पर पीड़ित को 21 हजार रुपये अदा करने का निर्देश दिया है। उपभोक्ता आयोग ने यह जुर्माना पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए सुनाया। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग ने राज्य उपभोक्ता आयोग की ओर से दिए गए गए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की थी। हरियाणा के रहने वाले शिकायतकर्ता ने 7 अलग-अलग शिकायतों को लेकर याचिकाएं दायर की थीं, जिन पर सुनवाई के दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग ने परिवहन विभाग पर मामले में 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। इस तरह कुल 35 हजार का जुर्माना लगा था। इस फैसले के खिलाफ हरियाणा परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया था, जिसे खारिज करते हुए आयोग ने 5-5 हजार रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर 10-10 हजार रुपये कर दिया।
विज्ञापन

दरअसल, हिसार (हरियाणा) के रहने अशोक कुमार प्रजापति ने वर्ष 2019 में परिवाहन विभाग के खिलाफ चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में याचिका दायर की थी। उनकी शिकायत हरियाणा रोडवेज बस में यात्रा के दौरान चालक-परिचालक के बीड़ी-सिगरेट पीने की आदत को लेकर थी। याचिका को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की ओर से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी। राज्य आयोग ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हरियाणा परिवहन विभाग पर जुर्माना लगाया। इसके बाद हरियाणा परिवहन विभाग राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग पहुंचा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed