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फरमानः कक्षाओं में टीचरों ने मोबाइल इस्तेमाल किया तो प्रिंसीपल पर गिरेगी गाज

Fri, 04 Aug 2017 05:19 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 04 Aug 2017 05:19 PM IST
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haryana school education deptt ban mobile use in classroom for teachers
Mobile User
देश के इस राज्य में कक्षाओं में टीचरों के मोबाइल यूज करने पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही एक निर्देश जारी करके प्रिंसीपलों के लिए चेतावनी जारी की गई है। दरअसल, हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की ओर से कक्षा में मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है,
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अगर जांच के दौरान कोई अध्यापक कक्षा में मनोरंजन या अन्य किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए मोबाइल फोन पर व्यस्त दिखाई दिया तो उस अध्यापक के साथ-साथ स्कूल का मुखिया भी नियमों का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेवार होगा, जबकि अध्यापन के उद्देश्य से यदि मोबाइल फोन कक्षा में ले जाना अनिवार्य है तो इसके लिए स्कूल मुखिया से पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
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हरियाणा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक) वीरेंद्र सिंह सहरावत ने बताया कि अकसर यह देखा गया है कि बहुत से शिक्षक शिक्षण के दौरान कक्षा में मोबाइल फोन ले जाते हैं, जबकि उनका यह समय बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि मोबाइल फोन हाल ही में एक गैजेट के रूप में उभरा है, जिससे कुछ अध्यापकों का पढ़ाई का समय बर्बाद हो रहा है।
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मोबाइल रखने को बनेगा निर्धारित स्थान

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मोबाइल यूजर्स
स्कूल में आने के बाद अध्यापकों को अपना मोबाइल फोन स्टॉफ रूम या स्कूल मुखिया द्वारा निर्धारित किसी स्थान पर रखा जाएगा और इसके लिए किसी क्लर्क या अन्य कर्मचारी को इसका इंचार्ज बनाया जा सकता है।

अगर किसी अध्यापक को पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा में मोबाइल फोन ले जाना अनिवार्य है तो इसके लिए उसको स्कूल मुखिया से पूर्व अनुमति लेनी होगी, साथ ही रजिस्टर में इसका कारण दर्ज करना होगा। स्कूल में एक रजिस्टर भी उक्त उद्देश्य के लिए रखना होगा।

अपने दो संपर्क नंबर प्राचार्य को देंगे शिक्षक
सहरावत ने बताया कि वर्तमान दौर में कई बार अध्यापकों को विभाग या स्कूल से संबंधित कोई संदेश तत्काल देना आवश्यक होता है, इसलिए प्रत्येक अध्यापक को अपने दो फोन नंबर स्कूल मुखिया को उपलब्ध करवाने होंगे।

उन्होंने बताया कि कक्षा पढ़ाने से इतर समय में अगर किसी अध्यापक को मोबाइल फोन का प्रयोग करना है तो वह उस क्षेत्र में जाकर प्रयोग करे, जहां से बात करने पर पढ़ रहे विद्याथियों तक उसका शोर या आवाज न पहुंचे। उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन के बारे में अध्यापकों को दिए गए दिशा-निर्देश स्कूल के मुखिया पर भी लागू होंगे।
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