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नए मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जागरूक करेगी हरियाणा पुलिस, तीन दिन चलेगा अभियान
Thu, 12 Sep 2019 09:52 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 12 Sep 2019 09:52 PM IST
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haryana police
- फोटो : फाइल फोटो
इन दिनों संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पुलिस द्वारा किए जा रहे चालान को लेकर हरियाणा में भी हो-हल्ले का माहौल है। इस हल्ले को शांत करने और लोगों को जागरूक करने की दिशा में हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने एक खास मुहिम शुरू करने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रदेश पुलिस जनता को अनोखे ढंग से जागरूक करेगी।
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यातायात नियम तोड़ने वालों को पुलिस पहले फूल देगी और उसी दौरान आगे के लिए ध्यान रखने की चेतावनी भी देगी। मगर उसके बाद यदि वही व्यक्ति फिर यातायात नियमों की उल्लंघना करते हुए फिर पकड़ा गया तो उसका चालान किया जाएगा। प्रदेश भर में यह अभियान 13 से 15 सितंबर तक चलेगा।
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पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि इस अभियान के तहत, सभी एसएचओ, डीएसपी, जिला एसपी, पुलिस आयुक्त और रेंज एडीजीपी व आईजी को प्रदेश में 1 सितंबर से लागू मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए रुल्स व बढ़े हुए दंड बारे आमजन को जागरूक करने के लिए कहा गया है।Haryana Police will conduct a three-day awareness campaign across the state from September 13 to 15 to promote road safety norms and their compliance under the amended Motor Vehicle Act 2019. pic.twitter.com/qtQlr2uHlq
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) September 12, 2019
अभियान के दौरान, उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की बजाय आम जनता को यातायात नियमों बारे शिक्षित, जागरूक व प्रेरित करने पर जोर दिया जाएगा। यादव ने कहा कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों को फूल भेंट कर भविष्य में यातायात नियमों की अनुपालना करने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।
इसके अलावा, ऐसे ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों को वास्तविक चालान जारी करने के बजाय एक बार चेतावनी दी जाएगी ताकि वे भविष्य में यातायात नियमों का पालन कर सकें। इसके अतिरिक्त, कॉलेज के छात्र और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सड़कों पर ट्रैफिक चेक करते समय उल्लंघन करने वालों को शिक्षित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर शामिल भी किया जाएगा।