फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   haryana ministry_third class employee_fourth class employee

तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए खुशखबरी

Thu, 19 Dec 2013 04:54 PM IST
अमर उजाला, चंडीगढ़
अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 19 Dec 2013 04:54 PM IST
विज्ञापन
haryana ministry_third class employee_fourth class employee
हरियाणा सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को एक जनवरी से दो हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया है।
विज्ञापन


एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह अंतरिम राहत विभिन्न सरकारी विभागों में नियमित आधार पर कार्यरत केवल तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को ही दी जाएगी। इसका भुगतान जनवरी, 2014 के वेतन के साथ फरवरी में किया जाएगा।

यह अंतरिम राहत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख से बंद कर दी जाएगी। यह राहत न वेतन, न भत्ता और न ही मजदूरी के रूप में मानी जाएगी।
विज्ञापन


इस राशि की गणना किसी भी सेवा लाभों, जैसे मकान किराया भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, नकद मुआवजा, छुट्टी के बदले नगद भुगतान, वेतन निर्धारण, महंगाई भत्ता, पेंशन या ग्रेच्युटी इत्यादि में नहीं की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


कर्मचारी की प्रथम या द्वितीय श्रेणी के किसी पद पर नियुक्ति या पदोन्नति होने पर अंतरिम राहत खुद बंद हो जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed