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मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार के 15 अहम फैसले

Thu, 29 May 2014 11:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 29 May 2014 11:15 AM IST
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Haryana Ministrial Meeting Conclusions

हरियाणा में परिवार के सगे संबंधियों पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, भाई, बहन, माता-पिता के नाम पर अचल संपत्ति ट्रांसफर करने पर अब स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को स्टांप ड्यूटी माफ करने की मंजूरी दी गई।

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मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस फैसले से जहां संपत्ति आसानी से ट्रांसफर हो सकेगी, वहीं झगड़े भी खत्म होंगे। इसके अलावा महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को पांच लाख का कर्ज लेने पर गिरवी रखने वाली संपत्ति पर भी स्टांप ड्यूटी नहीं लगेगी। उन्होंने दावा किया है उत्तर भारत में ऐसा फैसला करने वाला हरियाणा पहला राज्य है।
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छूट गए परिवारों को दोबारा होगा बीपीएल सर्वेक्षण

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बीपीएल सर्वेक्षण के दौरान कुछ पात्र परिवार छूट गए थे। उनके लिए दोबारा सर्वेक्षण किया जाएगा और इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आयुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी एक महीने तक ऐसे छूट गए पात्र परिवारों से आवेदन मांगेगी। इसके अलावा मुफ्त प्लॉट योजना के तहत दिए गए प्लॉटों की रजिस्ट्री के लिए संबंधित एसडीएम की देखरेख में अभियान चलाया जाएगा।
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जिनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, उनकी रजिस्ट्री की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत जो पात्र परिवार छूट गए हैं, वे एक महीने के भीतर बीडीपीओ के पास आवेदन करेंगे। वैसे इस योजना में एक लाख दस हजार परिवारों की पहचान हो गई है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख तथा शहरी क्षेत्रों में डेढ़ लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके अलावा 50,000 मकान आवास बोर्ड द्वारा बनाए जाएंगे।

रक्षा कर्मियों के लिए 50,000 मकानों के लिए आवेदन मांगे गए थे।  उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 40 वर्षों में आर्थिक रूप से वर्गों के लिए 72000 मकान बनाए गए थे जबकि विगत एक वर्ष के दौरान 31,000 मकानों पर काम हो रहा है। इसके अलावा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा भी 50,000 हजार मकानों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है।


मंत्रिमंडल के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
  1. तीन सीटों वाले ऑटो रिक्शा पर यात्री कर में छूट।
  2. एक टन तक वजन वाले माल वाहनों को भी माल कर से छूट।
  3. हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा), हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विस (संशोधित पेंशन) नियम में संशोधन। इससे प्रथम एसीपी में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायिक अधिकारियों के मामले में न्यूनतम पेंशन, पारिवारिक पेंशन को प्रथम एसीपी वेतनमान के आधार पर निष्पादित हो सकेंगे।
  4.  कबड्डी खिलाड़ी सोनू नरवाल को डीएसपी नियुक्त किया जाएगा और पुलिस में इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार को डीएसपी पद पर प्रमोशन दी जाएगी।
  5. हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 में संशोधन, अफसरों को दिए गए हैं अधिकार।
  6. शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीइआरटी) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइटस), खंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (बाइटस) और राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (गेट्टी) में टीचर एजुकेटर्स अर्थात प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं एसिसटेंट प्रोफेसर का स्वतंत्र कैडर सृजित होगा।
  7. नगर सुधार न्यास हिसार की योजना संख्या 11-एफ, जगजीवन नगर के 60 वर्ग गज के प्लाटों को 18 निर्धन व्यक्तियों को, जो इस पर लम्बे समय से अनधिकृत रूप से काबिज हैं, को 12000 रुपये प्रति वर्ग गज वर्तमान मार्केट दर से बेचा जा सकेगा।
  8. बरवाला नगरपालिका की अनधिकृत कब्जे की 14 कनाल, 11 मरले और 18.15 वर्ग गज भूमि को नियमितीकरण किया जाएगा।
  9. नगरपालिका लाडवा की भूमि को अशोक कुमार निवासी, वार्ड नंबर 7, हिनौरी रोड लाडवा को बेची जा सकेगी।
  10. रोहतक के गांव लाखन माजरा और सिरसा के गांव गोरीवाला को उप-तहसील का दर्जा दिया जाएगा।
  11. पानीपत की उप-तहसील बपौली का दर्जा बढ़ाकर तहसील किया जाएगा।
  12. सिरसा की उप-तहसील कालांवाली का दर्जा बढ़ाकर उपमंडल किया जाएगा।
  13. झज्जर के गांव अखेड़ी मदनपुर और गोरिया को तहसील मातनहेल में शामिल किया जाएगा।
  14. हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के आरक्षित श्रेणी के 100 रिक्त पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से कैरी-फारवर्ड आधार पर भरा जाएगा।
  15. हरियाणा सिविल चिकित्सा (ग्रुप-क) सेवा नियम-1981 एवं हरियाणा सिविल चिकित्सा (श्रेणी-दो) सेवा नियम-1978 को निरस्त कर नया हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा नियम, ग्रुप क-2014 बनाने के लिए मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव की कमेटी गठित की गई है।

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