फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   haryana govt, punjab haryana highcourt, kabaddi world cup, haryana, highcourt

वर्ल्ड कप जीतने वाली खिलाड़ी को नहीं दी नौकरी, सरकार को नोटिस

Sun, 24 Apr 2016 07:46 PM IST
सुरजीत सत्ती/अमर उजाला, चंडीगढ़
सुरजीत सत्ती/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 24 Apr 2016 07:46 PM IST
विज्ञापन
haryana govt, punjab haryana highcourt, kabaddi world cup, haryana, highcourt
supreme court
वर्ष 2011 का विश्व कबड्डी कप जीतने वाली भारतीय टीम की खिलाड़ी सुमन लता को नौकरी नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। एमेच्योर सर्कल कबड्डी की भारतीय टीम की खिलाडी सुमन लता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके हरियाणा सरकार को उसे नोकरी देने का निर्देश जरी करने की मांग की हैं।
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के आलावा पंजाब सरकार को नोटिस जरी करते हुए सुनवाई 28 जुलाई तक स्थगित क्र दी है। एडवोकेट आफ़ताब सिंह खारा के माध्यम से सुमन ने याचिका में कहा है कि हरियाणा की खेल नीती के तहत वह नोकरी की हकदार है, लेकिन सरकार ने नोकरी देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि टीम के पास इंटरनेशनल कबड्डी संस्था की मान्यता नहीँ है।
विज्ञापन


हाईकोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2011 और 2012 में टीम के पास मान्यता थी, इसलिए उस वक्त की मान्यता प्राप्त टीम की सदस्य किसी खिलाडी को नोकरी देने से इनकार नहीँ किया जा सकता। यह भी बताया कि उस वक्त की एक अन्य खिलाडी रेनू गिल ने भी याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को उसे नोकरी देने के मामले पर विचार करने को कहा था। इस दलील के बाद बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया हा। इस मामले में पंजाब से भी जवाब माँगा गया है की उसका क्या कहना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed