{"_id":"571b4dc14f1c1bf9288b45f9","slug":"haryana-govt-punjab-haryana-highcourt-kabaddi-world-cup-haryana-highcourt","type":"story","status":"publish","title_hn":"वर्ल्ड कप जीतने वाली खिलाड़ी को नहीं दी नौकरी, सरकार को नोटिस ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वर्ल्ड कप जीतने वाली खिलाड़ी को नहीं दी नौकरी, सरकार को नोटिस
सुरजीत सत्ती/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 24 Apr 2016 07:46 PM IST
विज्ञापन
supreme court
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
वर्ष 2011 का विश्व कबड्डी कप जीतने वाली भारतीय टीम की खिलाड़ी सुमन लता को नौकरी नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया। एमेच्योर सर्कल कबड्डी की भारतीय टीम की खिलाडी सुमन लता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके हरियाणा सरकार को उसे नोकरी देने का निर्देश जरी करने की मांग की हैं।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के आलावा पंजाब सरकार को नोटिस जरी करते हुए सुनवाई 28 जुलाई तक स्थगित क्र दी है। एडवोकेट आफ़ताब सिंह खारा के माध्यम से सुमन ने याचिका में कहा है कि हरियाणा की खेल नीती के तहत वह नोकरी की हकदार है, लेकिन सरकार ने नोकरी देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि टीम के पास इंटरनेशनल कबड्डी संस्था की मान्यता नहीँ है।
हाईकोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2011 और 2012 में टीम के पास मान्यता थी, इसलिए उस वक्त की मान्यता प्राप्त टीम की सदस्य किसी खिलाडी को नोकरी देने से इनकार नहीँ किया जा सकता। यह भी बताया कि उस वक्त की एक अन्य खिलाडी रेनू गिल ने भी याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को उसे नोकरी देने के मामले पर विचार करने को कहा था। इस दलील के बाद बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया हा। इस मामले में पंजाब से भी जवाब माँगा गया है की उसका क्या कहना है।
विज्ञापन
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के आलावा पंजाब सरकार को नोटिस जरी करते हुए सुनवाई 28 जुलाई तक स्थगित क्र दी है। एडवोकेट आफ़ताब सिंह खारा के माध्यम से सुमन ने याचिका में कहा है कि हरियाणा की खेल नीती के तहत वह नोकरी की हकदार है, लेकिन सरकार ने नोकरी देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि टीम के पास इंटरनेशनल कबड्डी संस्था की मान्यता नहीँ है।
विज्ञापन
हाईकोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2011 और 2012 में टीम के पास मान्यता थी, इसलिए उस वक्त की मान्यता प्राप्त टीम की सदस्य किसी खिलाडी को नोकरी देने से इनकार नहीँ किया जा सकता। यह भी बताया कि उस वक्त की एक अन्य खिलाडी रेनू गिल ने भी याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को उसे नोकरी देने के मामले पर विचार करने को कहा था। इस दलील के बाद बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया हा। इस मामले में पंजाब से भी जवाब माँगा गया है की उसका क्या कहना है।
विज्ञापन