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Haryana News: सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज में छूट 10 से बढ़ा 30 प्रतिशत किया, 30 जुलाई तक मिलेगा लाभ
Thu, 29 Jun 2023 08:38 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Thu, 29 Jun 2023 08:38 PM IST
सार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीमलाइन हो चुका है। ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स की राशि पर ब्याज में छूट को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दिया है। छूट का यह लाभ 31 जुलाई तक बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर मिलेगा। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे निर्धारित अवधि में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार हरियाणा में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीमलाइन हो चुका है। ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
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सरकार ने आमजन को आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें ताकि वे सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकें। जिन लोगों की तरफ अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं ताकि नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए पैसा प्राप्त हो सके।
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