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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व सरपंच, जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिलेगी पेंशन

Wed, 10 Jul 2019 01:09 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 10 Jul 2019 01:09 AM IST
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Haryana Government's Decision, Pension Will get To Former sarpanchs And District Council Chairman
सीएम मनोहर लाल (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala

हरियाणा सरकार ने पूर्व सरपंचों, जिला परिषद और पंचायत समिति के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों को पेंशन देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन देने का फैसला लिया है। इस पेंशन से 25 हजार 336 लोगों को वार्षिक 30 करोड़ से अधिक बतौर पेंशन वितरित की जाएंगे।

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हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के अनुसार अब जिला परिषदों के पूर्व अध्यक्षों को 2 हजार रुपये, पूर्व उपाध्यक्षों को 1 हजार रुपये, पंचायत समितियों के पूर्व अध्यक्षों को 1500 , पूर्व उपाध्यक्षों को 750 और पूर्व सरपंचों को 1 हजार मासिक पेंशन मिलेगी। 

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वित्त मंत्री ने बताया की इस समय राज्य में जिला परिषदों के 75 पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, पंचायत समितियों के 462 पूर्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 24 हजार 262 पूर्व सरपंच हैं। जिन्हें सरकार के इस फैसले से पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि पेंशन के तौर पर सरकार हर वर्ष 30 करोड़ से ज्यादा का वितरण करेगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि पेंशन के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। जो इन नियमों को पूरा करते होंगे उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया की 1994 के बाद चुने गए सरपंचों या अध्यक्षों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। 

बुजुर्ग सम्मान पेंशन के अलावा किसी भी तरह की पेंशन ले रहे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर कोई प्रतिनिधि एक से अधिक बार निर्वाचित हुआ है तो उसे एक बार की पेंशन ही मिलेगी। जिन जन प्रतिनिधियों ने अपने कार्यकाल का कम से कम ढाई साल पूरा नहीं किया होगा उन्हें भी यह पेंशन नहीं मिलेगी।

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