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जुनैद हत्याकांड: हरियाणा सरकार ने पीड़ित पिता पर ही लगाए गंभीर आरोप

Fri, 03 Nov 2017 09:16 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 03 Nov 2017 09:16 AM IST
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Haryana Government raises allegations on victim's father
junaid murder - फोटो : File Photo
फरीदाबाद के गांव खंदावली निवासी 16 वर्षीय जुनैद की दिल्ली से ईद की खरीदारी करके लौटने के दौरान 22 जून को रेल में सीट विवाद के चलते हुई हत्या के मामले में हरियाणा पुलिस ने शिकायतकर्ता को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता पीड़ितों के साथ समझौते के लिए लगातार संपर्कमें है और 2 करोड़ व तीन एकड़ जमीन मांगी है।
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मामले में मृतक के पिता ने जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की सीबीआई जांच करवाए जाने की जो मांग की है। वीरवार को सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि शिकायतकर्ता अब आरोपियों से मामले में समझौता करना चाहता है और इसके लिए 2 करोड़ और तीन एकड़ जमीन की मांग की है।  
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सरकार ने कहा कि शिकायतकर्ता ट्रायल कोर्ट के समन लेने से भी दो इंकार कर चुका है। उसने सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा को भी वापस कर दिया है। बावजूद इसके सरकार ने गत दिवस ही दो सुरक्षा कमरी उनकी सुरक्षा के लिए दिए हैं। 
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हल्की धाराएं लगाकर केस कमजोर करने का आरोप

Haryana Government raises allegations on victim's father
मृतक जुनैद की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला
सरकार के अनुसार अब तक शिकायतकर्ता ने किसी भी स्तर पर पुलिस द्वारा इस मामले में की जा रही जांच पर सवाल नहीं उठाये हैं  अब सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है।  सरकार की ओर से  बताया गया कि अगले सप्ताह ट्रायल कोर्ट लगातार तीन दिन इस मामले में 15 गवाहों के एग्जामिन करने जा रही है।

हल्की धाराएं लगाकर केस कमजोर करने का आरोप
वहीं, याचिकाकर्ता जुनैद के पिता जलालुद्दीन की ओर से सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने हाईकोर्ट में एक बार फिर मामले में पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में जानबूझ कर ही आरोपियों के खिलाफ हल्की धाराएं लगाई हैं और केस को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है  लिहाजा इस मामले ट्रायल कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए।  जस्टिस राजन गुप्ता ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर बिना कोई रोक लगाते हुए  याचिका पर सुनवाई 7 नवंबर तक स्थगित कर दी है।
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