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अब किसी को भी ट्रांसफर हो सकेंगे हाउसिंग बोर्ड के मकान, ये रही नई पॉलिसी
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 30 Mar 2018 02:17 PM IST
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हरियाणा आवास बोर्ड के मकानों को अब किसी को भी हस्तांतरित किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने एक नई हस्तातंरण नीति तैयार की है। सरकार का मानना है कि वर्तमान हस्तांतरित नीति ‘सबके लिए घर’ के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थी। सरकार कई मायनों में इस नीति को प्रतिबंधात्मक मानती है। इसलिए अब नई हस्तांतरित नीति तैयार की गई है।
इस नीति के तहत हरियाणा आवास बोर्ड ने आवश्यक फीस और शुल्कों की अदायगी करके मकानों और वाणिज्यिक संपत्ति को हस्तांतरित करने के मानदंडों को सरल बनाया है। इससे आवंटियों को अपने फ्लैट के संबंध में की गई डीड भी प्राप्त होगी। हरियाणा आवास बोर्ड के अध्यक्ष जवाहर यादव ने बताया कि बोर्ड की एक विशेष बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
टेनेंसी राइटस का हस्तांतरण भी प्रतिबंधित नहीं होगा
नई नीति के तहत परिवार के सदस्यों में टेनेन्सी राइटस के हस्तांतरण को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और उसे किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। जनरल पावर ऑफ अटार्नी (जीपीए) करने पर आधारित रिहायशी इकाइयों के हस्तांतरण के मामले, जहां जीपीए में इस आशय का एक खंड शामिल है और अटार्नी कानूनी, वैध और लागू करने योग्य है, को अनुमति योग्य बनाया गया है।
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बशर्ते कि अटार्नी होल्डर को इस आशय का एक शपथ पत्र देना होगा कि आवंटी जीवित है और जीपीए को रद्द नहीं किया गया है। हस्तांतरणकर्ता के लिए कोई पात्रता शर्तें निर्धारित नहीं की गई है, सिवाय कि हस्तांतरणकर्ता की हस्तांतरण करने के समय उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
ये होगी हस्तांतरण फीस
300 वर्ग फुट तक के कवर्ड क्षेत्र वाले आवंटी को हस्तांतरण फीस 2000 रुपये, 300 से 700 वर्ग फुट व 700 से 1200 वर्ग फुट के बीच और 1200 वर्ग फुट से अधिक के संबंध में हस्तांतरण फीस क्रमश: 3500 रुपये, 5500 रुपये और 10,000 रुपये होगी। ये दरें सभी श्रेणियों के मकानों के लिए लागू होंगी। वाणिज्यिक या संस्थागत या गैर-रिहायशी संपत्ति के लिए प्रोसेसिंग फीस 10,000 रुपये होगी। हस्तांतरण फीस संपत्ति के बिक्त्रस्ी मूल्य का 6 प्रतिशत की दर से वसूल की जाएगी।
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इस नीति के तहत हरियाणा आवास बोर्ड ने आवश्यक फीस और शुल्कों की अदायगी करके मकानों और वाणिज्यिक संपत्ति को हस्तांतरित करने के मानदंडों को सरल बनाया है। इससे आवंटियों को अपने फ्लैट के संबंध में की गई डीड भी प्राप्त होगी। हरियाणा आवास बोर्ड के अध्यक्ष जवाहर यादव ने बताया कि बोर्ड की एक विशेष बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
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टेनेंसी राइटस का हस्तांतरण भी प्रतिबंधित नहीं होगा
नई नीति के तहत परिवार के सदस्यों में टेनेन्सी राइटस के हस्तांतरण को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा और उसे किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। जनरल पावर ऑफ अटार्नी (जीपीए) करने पर आधारित रिहायशी इकाइयों के हस्तांतरण के मामले, जहां जीपीए में इस आशय का एक खंड शामिल है और अटार्नी कानूनी, वैध और लागू करने योग्य है, को अनुमति योग्य बनाया गया है।
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बशर्ते कि अटार्नी होल्डर को इस आशय का एक शपथ पत्र देना होगा कि आवंटी जीवित है और जीपीए को रद्द नहीं किया गया है। हस्तांतरणकर्ता के लिए कोई पात्रता शर्तें निर्धारित नहीं की गई है, सिवाय कि हस्तांतरणकर्ता की हस्तांतरण करने के समय उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
ये होगी हस्तांतरण फीस
300 वर्ग फुट तक के कवर्ड क्षेत्र वाले आवंटी को हस्तांतरण फीस 2000 रुपये, 300 से 700 वर्ग फुट व 700 से 1200 वर्ग फुट के बीच और 1200 वर्ग फुट से अधिक के संबंध में हस्तांतरण फीस क्रमश: 3500 रुपये, 5500 रुपये और 10,000 रुपये होगी। ये दरें सभी श्रेणियों के मकानों के लिए लागू होंगी। वाणिज्यिक या संस्थागत या गैर-रिहायशी संपत्ति के लिए प्रोसेसिंग फीस 10,000 रुपये होगी। हस्तांतरण फीस संपत्ति के बिक्त्रस्ी मूल्य का 6 प्रतिशत की दर से वसूल की जाएगी।