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हरियाणा सरकार को बड़ी राहत: 3206 पदों पर नियुक्ति को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी

Tue, 14 Sep 2021 12:54 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Tue, 14 Sep 2021 12:54 AM IST
सार

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मनोहर लाल सरकार को बड़ी राहत प्रदान की है। हाईकोर्ट ने कौशल विकास मंत्रालय के 3206 पदों पर नियुक्ति से रोक हटाने की अर्जी को मंजूर कर ली और नियुक्ति को भी हरी झंडी दे दी है। बता दें कि मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों ने भर्ती को चुनौती दी थी।

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Haryana government gets big relief from Punjab and Haryana High Court
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए कौशल विकास मंत्रालय की ओर से की जा रही 3206 पदों पर नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। नियुक्ति पर लगी रोक हटाने की हरियाणा सरकार की अर्जी मंजूर करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह भर्ती याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर होगी।

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हरियाणा सरकार के कौशल विकास मंत्रालय ने 3206 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन को मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि वह अनुबंध आधार पर 2011 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्त हुए थे। हरियाणा की रेगुलराइजेशन पॉलिसी को तीन वर्ष पूर्ण न होने के चलते वह हिस्सा नहीं बन सके थे। 
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हाईकोर्ट ने याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी करते हुए परीक्षा आयोजित करने की छूट दे दी थी लेकिन भर्ती आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। अब हरियाणा सरकार व चयन प्रक्रिया में शामिल आवेदकों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए रोक को हटाने की मांग की है। 
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हाईकोर्ट ने कहा कि जब सरकार नियमित भर्ती कर रही है तो अनुबंध के आधार पर नियुक्त व्यक्ति कैसे इस पर रोक लगाने की मांग कर सकता है। यह मांग तभी की जा सकती है जब उनके स्थान पर अनुबंध पर नियुक्ति की जा रही हो। हाईकोर्ट ने इन टिप्पणियों के साथ अर्जी को मंजूर करते हुए नियुक्ति से रोक हटा दी है। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह नियुक्तियां इस याचिका के अंतिम फैसले पर निर्भर होगी।

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