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हरियाणा: शाम सात से सुबह सात बजे तक बंद रहेगी आवाजाही, टैक्सी, कैब में ड्राइवर समेत बैठ सकेंगे तीन यात्री

Wed, 20 May 2020 12:31 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 20 May 2020 12:31 AM IST
सार

  • बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर कैंटीन खोलने को अनुमति मिली
  • 65 साल से अधिक बुजुर्ग और 10 साल से कम बच्चे सिर्फ स्वास्थ्य प्रयोजन के लिए घर से बाहर निकलेंगे

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Haryana government follow the guideline of the center in lockdown 4.0
हरियाणा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र सरकार ने पूरे देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन भी जारी की। केंद्र की इन गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने को लेकर हरियाणा सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्थिति के आंकलन के आधार पर विभिन्न जोनों में कुछ अन्य गतिविधियों को निषिद्ध कर सकते हैं या आवश्यक प्रतिबंध लगा सकते हैं।

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सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि लॉकडाउन-4 के दौरान कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में गतिविधियों की कुछ प्रतिबंधों के साथ अनुमति होगी। सभी राज्य एवं संघीय क्षेत्र लोगों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं लागू करते हुए आपसी सहमति से यात्री वाहनों एवं बसों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति दे सकते हैं। 
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राज्य सरकार अपने क्षेत्रों में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन निर्धारित करेंगी और जिला प्राधिकरण द्वारा इन जोन में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन का सीमांकन किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।
इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा, रात्रि 7 बजे से प्रात: 7 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, रोगग्रस्त व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं केवल आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य प्रयोजनों के लिए घर से बाहर आ सकेंगे।

आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल करना होगा

कार्यालयों एवं कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल करना होगा और अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना होगा। डॉक्टरों, नर्सों और पैरा-मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और एंबुलेंस को बिना किसी रोक-टोक के राज्य के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति होगी। 

इसके अतिरिक्त, खाली ट्रकों सहित व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान व कार्गो को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान सभी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल सेवा, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। होटल, रेस्तरां एवं अन्य अतिथि सेवाएं बंद रहेंगी। लेकिन बस डिपो, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर कैंटीन चलाने की अनुमति होगी। 

रेस्तरों को खाद्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए किचन चलाने की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार आदि बंद रहेंगे। खेल परिसरों तथा स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी लेकिन दर्शकों को वहां आने की अनुमति नहीं होगी। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, अन्य सभाओं तथा सम्मेलनों पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार, सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल लोगों के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।

लोगों द्वारा सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि के सेवन की अनुमति नहीं होगी और थूकना दण्डनीय अपराध होगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच कम से कम छह फीट की दूरी सुनिश्चित की जाएगी और एक समय पर पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।

टैक्सी, कैब में ड्राइवर समेत बैठ सकेंगे तीन यात्री
हरियाणा परिवहन विभाग ने लॉकडाउन-4 के दौरान वाहनों में बैठने की क्षमता तय दी है। टैक्सी व कैब में चालक के अलावा दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी। ड्राइवर समेत गाड़ी में कुल तीन व्यक्ति बैठ सकेंगे। इसी प्रकार मैक्सी कैब में बैठने की क्षमता से आधी संख्या, ऑटो-रिक्शा व ई-रिक्शा में चालक के अलावा दो व्यक्ति बैठाने की अनुमति होगी। 

दुपहिया वाहन में चालक के पीछे एक व्यक्ति ही बैठ सकता है, जबकि दोनों को हेलमेट, मास्क और ग्लब्स पहनने अनिवार्य होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा खींची जाने वाली रिक्शा में दो से अधिक आदमी नहीं बैठाए जाएंगे। कंटनेमेंट जोन में आवागमन पर कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा तथा केवल आपातकालीन व आवश्यक सामान, सेवाओं के लिए ही वाहन चलने की अनुमति होगी।

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