फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Haryana Government Decision To Appoint Ex- Army man as Guards for Illegal Mining

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब पूर्व सैनिक माइनिंग गार्ड बनकर रखेंगे अवैध खनन पर नजर

Sat, 12 Sep 2020 04:29 PM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Sat, 12 Sep 2020 04:29 PM IST
विज्ञापन
Haryana Government Decision To Appoint Ex- Army man as Guards for Illegal Mining
प्रतीकात्मक तस्वीर

अवैध खनन पर और लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार ने खास फैसला किया है। हरियाणा सरकार अब प्रदेश में पूर्व सैनिकों को अवैध खनन की निगरानी का जिम्मा सौपेंगी। सरकार का मानना है कि पूर्व सैनिक इस काम को बखूबी निभा सकते हैं। इसी के चलते सूबे की सरकार ने प्रदेश में इन पूर्व सैनिकों को माइनिंग गार्ड के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश सरकार में माइनिंग गार्ड के पद भी सृजित किए हैं।

विज्ञापन


 सरकार ने फिलहाल खान एवं भू-विज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड के 111 पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। माइनिंग गार्ड के इन 111 पदों को आउटसोर्सिंग नीति के तहत भूतपूर्व सैनिकों में से भरा जाएगा। इन पदों के सृजन से उत्पन्न खर्च को विभाग द्वारा अपने स्वीकृत बजट से वहन किया जाएगा। 
विज्ञापन


बताते चलें कि पिछले दिनों खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अवैध खनन के गोरखधंधे को सख्ती से बंद करवाया जाए। इस गोरखधंधे में लिप्त लोगों से भी पूरी सख्ती से निपटा जाए। इसी कड़ी में अब सरकार ने पूर्व सैनिकों को माइनिंग गार्ड बनाकर फील्ड में उतारने का फैसला किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed