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हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 को मंजूरी, जानिए क्या हुए बदलाव?
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Tue, 05 Jul 2016 06:05 PM IST
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मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्ययमंत्री
- फोटो : amar ujala
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हरियाणा सरकार ने हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 को मंजूरी दे दी है। इस कोड के मुताबिक ही सभी मामले और आवेदन के बिल्डिंग प्लान और ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट की मंजूरी दी जाएगी।
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शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि एक जुलाई 2016 तक जो बिल्डिंग प्लान और ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन आए हैं या लाइन में हैं, उनमें पंजाब शेड्यूल्ड रोड्स एवं कंट्रोल्ड एरिया रिस्ट्रिक्शन ऑफ अनरेगुलेटिड डेवलपमेंट नियम-1965 में हरियाणा म्युनिसिपल बिल्डिंग बाईलॉज 1982 और बिल्डिंग नियम या हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 को अपना सकते हैं।
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हरियाणा बिल्डिंग कोड-2016 में अब हरियाणा म्युनिसिपल बिल्डिंग बाईलॉज 1982 को सभी अन्य संशोधनों के साथ हरियाणा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन बिल्डिंग बाईलॉज-2014 तैयार किया गया है।
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राज्य सरकार ने यह पाया कि कई विकास एजेंसियां, प्राधिकरण और विभाग अपने वर्तमान नियमों के अनुसार बिल्डिंग नियम बना रहे थे, जिसे देखते हुए नए बिल्डिंग कोड को स्वीकृति दी गई है। इससे बिल्डिंग प्लान और ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट हासिल करने में आ रही दिक्कतें दूर हो जाएंगी।